बीएसएफ भर्ती: कांस्टेबल पद के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 से बढ़ाकर 50%, सरकार ने 10 साल पुराना नियम बदला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा दस प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया है। पहले बैच को पांच साल और अन्य को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। इतना ही नहीं पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी।
अधिसूचना में कहा गया कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती (50 फीसदी कोटा सहित) के जरिये प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी।
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अधिसूचना में और क्या-क्या?
10 फीसदी पूर्व सैनिकों के लिए और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में तीन प्रतिशत तक लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 फीसदी रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा।
वहीं दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47 प्रतिशत रिक्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा, साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।
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केंद्र सरकार ने इस साल जून में किया था नियम 1961 में संशोधन
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल जून में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया बिंदु जोड़ा गया था, जिसमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।
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