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सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों की दोहरी जीत: सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना पर सरकार को नोटिस

डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Tue, 10 Feb 2026 04:16 PM IST
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सार

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के 4800 से 5400 रुपये ग्रेड पे मामले में सरकार की एसएलपी खारिज कर दी, जिससे उन्हें राहत मिली। साथ ही, फैसले के पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ/सरकार को नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

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CRPF - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार

देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' के ऐसे सैंकड़ों इंस्पेक्टर, जो लंबे समय से अदालत में अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, को दोहरी जीत मिली है। इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह, सुरेश कुमार यादव व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने 9 फ़रवरी को दिए फैसले में सीआरपीएफ/सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन इंस्पेक्टरों का 4800 रुपये का 'ग्रेड पे' है और वे उसमें चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 5400 रुपये का 'ग्रेड पे' मिलेगा। इसके खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। दूसरा, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर सुरेश यादव व अन्य 71 इंस्पेक्टरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि सीआरपीएफ, हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रही है। इस केस में हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ/सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। केस की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। 

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सबसे पहले आईटीबीपी इंस्पेक्टर को मिला फायदा 

बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में वित्त मंत्रालय का 2008 में जारी हुआ एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) लागू नहीं किया जा रहा। ये 'ओएम', केंद्र सरकार के बाकी सभी विभागों में तो लागू होता है, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के इंस्पेक्टरों को इससे बाहर रखा जा रहा है। इस ओएम में कहा गया है कि जिन कर्मियों का 4800 रुपये का 'ग्रेड पे' है और वे उसमें चार साल की सेवा कर चुके हैं तो उनका 'ग्रेड पे' 5400 रुपये हो जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में इस नियम को लागू कराने के लिए निरीक्षकों को अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। सबसे पहले आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने यह लड़ाई जीती थी। अब उन्हें 5400 रुपये का ग्रेड पे और सहायक कमांडेंट का पद मिल गया है। हालांकि सुशील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती है। उनके मामले में सरकार, सुप्रीम में एलएलपी में गई थी। जब एसएलपी खारिज हुई तो सरकार, रिव्यू पिटीशन में चली गई। दोनों ही मामलों में सरकार को हार का सामना करना पड़ा। 

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अब बीएसएफ/सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों की लड़ाई

इसके बाद बीएसएफ के इंस्पेक्टर भी अदालत पहुंचे। उन्हें भी जीत मिली। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर 'जीडी' और 'फार्मासिस्ट' को भी दिल्ली हाईकोर्ट में जीत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला ने अपने फैसले में कहा, आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार के केस की तर्ज पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टरों को भी उक्त वित्तीय फायदा दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर यह फैसला लागू करने के लिए कहा था। जब इस पर कोई अमल नहीं हुआ तो इंस्पेक्टरों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। 

15 साल से नहीं मिल रही पदोन्नति

सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार यादव एवं अन्य 'रिट पिटीशन संख्या 6179/2025' के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला ने 15 अक्तूबर 2025 को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। इससे अगले दिन यानी 16 अक्तूबर को रिट पिटीशन संख्या 16003/2025 सीताराम बरवाल एवं अन्य को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया। यह केस, सीआरपीएफ के दो सौ से ज्यादा इंस्पेक्टरों 'फार्मासिस्ट' ने किया था। दूसरे केस में सीआरपीएफ के 70 से ज्यादा इंस्पेक्टर 'जीडी' शामिल हैं। इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर छिब्बर और निकुंज अरोड़ा के साथ तमाल सान्याल बतौर सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों को एक ही रैंक में काम करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही। खास बात है कि इन्हें पदोन्नति देना तो दूर की बात, 5400 रुपये का ग्रेड पे भी नहीं दिया गया। इस हक के लिए भी केंद्रीय बलों के इंस्पेक्टरों को अदालत की शरण लेनी पड़ रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए थे ये तर्क

आईटीबीपी निरीक्षक सुशील कुमार के मामले में अदालत की सुनवाई में बताया गया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन कर्मियों का 4800 ग्रेड पे है और उन्होंने चार साल की नौकरी कर ली है, तो उनका ग्रेड पे 5400 हो जाएगा। इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स 'सीबीडीटी' में कार्यरत कर्मियों को यह फायदा नहीं मिला। इस मामले में सीबीडीटी के इंस्पेक्टर एम सुब्रमणयम, '167/2009' कैट में चले गए। कैट ने भी इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला नहीं दिया। उसके बाद एम सुब्रमणयम, मद्रास हाईकोर्ट '13225/2010' में चले गए। सरकार ने अदालत में कहा, आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो पदोन्नत होकर आए हैं, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, उक्त कर्मचारी को यह लाभ दिया जाए। 

केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चली गई

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट 8883/2011 में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद सरकार को लताड़ लगाई। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। केंद्र सरकार, इसके बाद भी संबंधित कर्मचारी को फायदा देने के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार की अपील भी 10 अक्तूबर 2017 को डिसमिस हो गई। सरकार ने एक नहीं, बल्कि दो रिव्यू दो पेटिशन किए थे। ये भी 23 अगस्त 2018 को डिसमिस कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में जो एसएलपी रिजेक्ट की गई थी, केस का वही स्टे्टस रहेगा। इसके बाद सीबीडीटी ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर कर लिया। 

सरकार ने कहा, 'ग्रुप बी' में ही लागू होगा

सुप्रीम कोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद केंद्र सरकार ने ग्रुप 'बी' में यह आदेश लागू कर दिया। मतलब, वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी कार्यालय ज्ञापन 'ओएम' के अनुसार, जिन कर्मियों का 4800 रुपये का ग्रेड पे है और उन्होंने चार साल की नौकरी कर ली है, उनका ग्रेड पे 5400 रुपये हो जाएगा, ये फायदा दे दिया। सरकार ने कहा, यह आदेश केवल ग्रुप बी वालों के लिए ही लागू होगा। हालांकि यह 'पे ग्रेड' तो 'ग्रुप ए' में भी आता है, लेकिन 'ग्रुप बी' में ही ये फायदा दिया गया। इसके पीछे वजह बताई गई कि 'ग्रुप बी' में कमजोर वर्ग है, उन्हें आर्थिक तौर पर सफल बनाना है। केंद्र सरकार ने उस वक्त एक नई शर्त लगा दी। सरकार ने कहा, सभी को ये फायदा नहीं मिलेगा, केवल पदोन्नति वालों को ही दिया जाएगा। खास बात है कि केंद्र सरकार ने सभी विभागों में यह फायदा दिया, लेकिन अर्धसैनिक बलों को इससे बाहर रखा। ग्रुप बी 'सिविल' वालों को लाभ मिला, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया। 

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