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महाराष्ट्र: 'विधायकों की अयोग्यता पर नहीं चाहिए क्रांतिकारी फैसला', कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर पर साधा निशाना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 09 Jun 2023 10:08 PM IST
सार

उच्चतम न्यायालय (एससी) ने 11 मई को अपने आदेश में विधानसभा स्पीकर से शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में उचित अवधि के भीतर फैसला करने को कहा था। 

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Disqualification of Shinde camp MLAs Maharashtra Congress slams Speakers revolutionary decision comment
राहुल नार्वेकर - फोटो : सोशल मीडिया (फाइल)
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महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर राहुल नारवेकर के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 16 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर क्रांतिकारी फैसला करेंगे। ये विधायक पिछले साल जून में शिवसेना से अलग हो गए थे।  

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उच्चतम न्यायालय (एससी) ने 11 मई को अपने आदेश में विधानसभा स्पीकर से शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में उचित अवधि के भीतर फैसला करने को कहा था। 
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महाराष्ट्र कांग्रेस के अतुल लोंधे ने एक बयान में कहा कि 'क्रांतिकारी फैसला' लेने के बारे में नार्वेकर के बयान से इस बात की झलक मिलती है कि यह फैसला किस दिशा में जा सकता है। पक्षपाती विधानसभा स्पीकर का होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।


लोंधे ने कहा, स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के एक महीने बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला क्रांतिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान के अनुसार लिया जाना चाहिए।  

उन्होंने जोर देकर कहा कि शिंदे सरकार असंवैधानिक है क्योंकि उस समय राज्यपाल की कार्रवाई और शिंदे खेमे की पार्टी व्हिप की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 11 मई के अपने आदेश में तत्कालीन राज्यपाल बी एस कोश्यारी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। लोंधे ने कहा कि नार्वेकर कानून के छात्र हैं और उम्मीद है कि वह संविधान के साथ-साथ दलबदल निषेध अधिनियम और नियमों के आधार पर निर्णय लेंगे।
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