Maharashtra Updates: कुर्ला वेस्ट में गोदाम में लगी भीषण आग; बांद्रा में पत्नी की हत्या कर शख्स ने भी दी जान
#WATCH | Mumbai | A massive fire broke out at a godown in the Kismat Nagar area of Kurla West earlier today. Multiple fire tenders were present at the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/SsloeM1QIX
विज्ञापन— ANI (@ANI) November 27, 2025विज्ञापन
पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी
बांद्रा (पूर्व) में गुरुवार दोपहर 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी बिजली का झटका देकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। निर्मल नगर पुलिस थाने के अधिकारी के अनुसार, ऑटो रिक्शा चालक नवाब शेख ने झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला काट दिया।
बाद में, घर के अंदर ही उसने स्वयं को बिजली का झटका देकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस दम्पति को अस्पताल ले गई, लेकिन भर्ती करने से पहले ही दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।
वसई पुलिस स्टेशन की जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज
पालघर में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वसई पुलिस थाने की जमीन पर कथित अतिक्रमण के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। वसई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नगर निगम अधिकारियों सहित सात लोगों के नाम शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस थाने से संबंधित सर्वेक्षण संख्या 9 पर निर्मित अवैध सड़क को वैध बनाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिससे तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर पूर्व पार्षद जमील शेख द्वारा बनाए गए अवैध बंगले तक पहुंच मिलती है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जांच जारी है।
जीएसटी के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर अशोक नायक को रिश्वत मामले में एक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पांच साल जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एवी खारकर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नायक को दोषी ठहराया और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नायक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में लंबित मामला निपटाने के लिए एक व्यापारी से 10 करोड़ मांगने का आरोप था। शिकायत में कहा गया कि नायक ने प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) के एक वरिष्ठ नौकरशाह के साथ अपने प्रभाव का दावा किया था। नायक को 1.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि नायक को ईमानदारी से कर्तव्य निभाना चाहिए था और उनका यह कृत्य माफी के लायक नहीं है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक विवाद के बाद राज्य परिवहन की एक बस के चालक पर हमला करने के आरोपी दो लोगों को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीटी पवार ने जय अनिल देशमाने और राहुल दादासाहेब खेराडकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 333 और 504 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, जिसमें लोक सेवक पर हमला और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना शामिल था।
20 जनवरी, 2021 को दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक एमएसआरटीसी चालक माधव अंबादास वाघमारे ने आरोप लगाया कि स्कूटर को ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी सूरज वाटर पार्क के पास उनकी बस में घुस गए और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका अंगूठा टूट गया।
अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और बस कंडक्टर सहित चार गवाहों से पूछताछ की। न्यायाधीश पवार ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष डिपो मैनेजर से पूछताछ करने में विफल रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि शिकायतकर्ता और कंडक्टर हमले के समय ड्यूटी पर थे।
लोन का वादा कर ठाणे के कारोबारी से 31.21 लाख रुपये की ठगी, तीन पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक व्यवसायी को 100 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाने के नाम पर 31.21 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कासरवडावली पुलिस ने बुधवार को मीरा रोड निवासी लालबाबू ठाकुर और विनोद यादव तथा गुजरात के वडोदरा निवासी शैलेश वलनाड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तीनों ने दिसंबर 2024 में उनसे संपर्क किया और दावा किया कि प्रमुख वित्तीय कंपनियों के साथ उनके मजबूत संबंध हैं और उन्हें आश्वासन दिया कि वे 100 करोड़ रुपये का व्यावसायिक ऋण मुहैया करा सकते हैं।