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Maharashtra: 'एक पार्टी में दो व्हिप होने का सवाल ही नहीं', विवाद पर बोले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 12 Jan 2024 03:52 PM IST
सार

राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना में विभाजन के बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के सचेतक भरत गोगावल के व्हिप का ही पालन करना होगा।

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Narwekar: party can't have two whips, Thackeray camp MLA have to follow whip issued by Gogavale
राहुल नार्वेकर (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शिवसेना को लेकर फैसले के बाद अब व्हिप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच, शुक्रवार को राहुल नार्वेकर ने कहा कि राज्य विधानमंडल में केवल एक ही शिवसेना विधायक दल है। शिवसेना के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के सचेतक भरत गोगावल के व्हिप का ही पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी में दो व्हिप हो ही नहीं सकते। गौरतलब है कि व्हिप पार्टी विधायकों के लिए बाध्यकारी है, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। 
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पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना में विभाजन के बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यात देने के बाद नार्वेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं नार्वेकर ने कहा कि स्पीकर के सामने केवल शिवसेना विधायक दल है, न कि अलग-अलग गुट। 
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बुधवार को राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। अपने निर्णय में उन्होंने शिंदे गुट को ही असली शिवेसना करार दिया, साथ ही भरत गोगावले को पार्टी सचेतक के तौर पर मान्यता दी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाया था। अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष ने जहां इन विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया था। वहीं, शिवसेना के शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी के संविधान के मुताबिक ही विधायक दल के नेता बने थे। 
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