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Prophet Remarks Row: किसके दबाव में नुपुर पर कार्रवाई करने को मजबूर हुई सरकार, कौन हैं सबा नकवी जिन पर दर्ज हुआ केस?

Amit Sharma Digital अमित शर्मा
Updated Thu, 09 Jun 2022 03:31 PM IST
सार

नुपुर शर्मा सहित नौ लोगों पर दर्ज एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इन लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट्स की जांच करने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट्स से लगातार इस तरह के संदेश साझा किए जा रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे और सामाजिक शांति के लिए खतरा बन रहे थे...

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Prophet remarks Row: FIR lodged against Nupur Sharma and eight others on June 9 is a result of this pressure from other Muslim countries including Iran
नुपुर शर्मा - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भाजपा ने अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित अवश्य कर दिया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय केवल इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। वह नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठा और माना जा रहा है कि भारत ने ईरान को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आरोपियों पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

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माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा सहित आठ अन्य लोगों पर नौ जून को दर्ज हुई एफआईआर ईरान सहित अन्य मुस्लिम देशों के इसी दबाव का परिणाम है। सरकार इसके जरिए न केवल मुस्लिम देशों को संतुष्ट करना चाहती है, बल्कि साथ ही देश में विवादित टिप्पणी कर बखेड़ा खड़ा करने वालों को भी कड़ा संदेश देना चाहती है। ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद पर दर्ज एफआईआर से भी सरकार इसी तरह का व्यापक संदेश देना चाहती है।

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सबा नकवी के नाम पर विवाद

आरोपियों की लिस्ट में शामिल सबा नकवी पर दर्ज एफआईआर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। सबा नकवी पेशे से पत्रकार हैं। वे भाजपा बीट पर लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के मामलों पर भी लगातार लिखती रही हैं। चुनावों के दौरान भी वे लगातार सक्रिय रही हैं और अपने अनुभव विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और यू-ट्यूब चैनल पर साझा करती रही हैं। कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई पत्रकारों के काम करने की आजादी पर चोट है।


आरोप है कि इससे पहले भी उन पत्रकारों को निशाना बनाया गया है जो सरकार के खिलाफ लिखते रहे हैं। सबा नकवी को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद भी उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं जिन्हें विवादित बताया जा रहा है। उन पर केस दर्ज करने को भाजपा सरकार द्वारा एक ‘बैंलेंसिंग एक्ट’ करके हिंदुत्ववादी लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, इस मामले में अभी तक सबा नकवी की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।

दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान

नुपुर शर्मा सहित नौ लोगों पर दर्ज एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इन लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट्स की जांच करने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट्स से लगातार इस तरह के संदेश साझा किए जा रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे और सामाजिक शांति के लिए खतरा बन रहे थे। इन लोगों को दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस भेजा जाएगी। इनके जवाब मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामलों की जांच करेगी। आरोप सही पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किन धाराओं में केस दर्ज, क्या है सजा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर नुपुर शर्मा पर और दूसरी में अन्य आठ लोगों (सबा नकवी, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन) को आरोपी बनाया गया है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (पूजा के स्थान के संदर्भ में गलत टिप्पणी करना, अधिकतम सजा पांच साल या जुर्माना, या दोनों), 295 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपहास उड़ाना, दो वर्ष तक अधिकतम सजा या जुर्माना, या दोनों) और 505 (दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के उद्देश्य से गलत जानकारी देना, अधिकतम सजा दो साल या जुर्माना, या दोनों) में केस दर्ज किया गया है।

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