{"_id":"67dd38aaabf10d55130033bf","slug":"rajya-sabha-disqualification-petitions-of-three-ncp-ncp-sp-members-disposed-of-2025-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajya Sabha: सांसदों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं का निपटारा, एनसीपी और एनसीपी एसपी ने की थी अपील","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Rajya Sabha: सांसदों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं का निपटारा, एनसीपी और एनसीपी एसपी ने की थी अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 21 Mar 2025 03:39 PM IST
सार
राज्यसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) सदस्य नियम 1985 की धारा 6 (2) के तहत 20 नवंबर 2023 को एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी एसपी सांसदों वंदना चव्हाण और फौजिया खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।
विज्ञापन
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़
- फोटो : वीडियो ग्रैब- संसद टीवी
विज्ञापन
विस्तार
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने एनसीपी और एनसीपी एसपी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया। दरअसल दोनों पार्टियों ने ही सभापति को आवेदन देकर इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने की मांग की थी, जिसके बाद सभापति ने इन याचिकाओं का निपटारा करने का फैसला किया।
साल 2023 में दायर की गईं थी याचिकाएं
राज्यसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) सदस्य नियम 1985 की धारा 6 (2) के तहत 20 नवंबर 2023 को एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी एसपी सांसदों वंदना चव्हाण और फौजिया खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को वंदना चव्हाण ने भी प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की।
दोनों याचिकाएं मूलतः संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत थीं, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं। शुक्रवार को सुबह सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 3 फरवरी 2025 को आवेदन मिले थे, जिनमें से एक एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार की तरफ से और दूसरा एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल की तरफ से मिला था। दोनों नेताओं ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने की अपील की। इसके बाद याचिकाओं का निपटारा करने का फैसला किया गया।
ये भी पढ़ें- Rajya Sabha: राज्यसभा में गूंजा हाईकोर्ट जज के घर नकदी मिलने का मामला, धनखड़ का सवाल- खुलासे में देरी क्यों?
सांसदों का कार्यकाल समाप्त हुआ
गौरतलब है कि एनसीपी एसपी सांसद वंदना चव्हाण का राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को ही पूरा हो चुका है। प्रफुल्ल पटेल का कार्यकाल भी 27 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया था, लेकिन 3 अप्रैल, 2024 को वे और छह साल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। फौजिया खान का कार्यकाल भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा।
संबंधित वीडियो
Trending Videos
साल 2023 में दायर की गईं थी याचिकाएं
राज्यसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) सदस्य नियम 1985 की धारा 6 (2) के तहत 20 नवंबर 2023 को एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी एसपी सांसदों वंदना चव्हाण और फौजिया खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को वंदना चव्हाण ने भी प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन
दोनों याचिकाएं मूलतः संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत थीं, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं। शुक्रवार को सुबह सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 3 फरवरी 2025 को आवेदन मिले थे, जिनमें से एक एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार की तरफ से और दूसरा एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल की तरफ से मिला था। दोनों नेताओं ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने की अपील की। इसके बाद याचिकाओं का निपटारा करने का फैसला किया गया।
ये भी पढ़ें- Rajya Sabha: राज्यसभा में गूंजा हाईकोर्ट जज के घर नकदी मिलने का मामला, धनखड़ का सवाल- खुलासे में देरी क्यों?
सांसदों का कार्यकाल समाप्त हुआ
गौरतलब है कि एनसीपी एसपी सांसद वंदना चव्हाण का राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को ही पूरा हो चुका है। प्रफुल्ल पटेल का कार्यकाल भी 27 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया था, लेकिन 3 अप्रैल, 2024 को वे और छह साल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। फौजिया खान का कार्यकाल भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा।
संबंधित वीडियो
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन