SC: अजमेर दरगाह के चिश्ती को जमानत देने से इनकार, नुपूर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने का है आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 04 Oct 2023 12:42 AM IST
सार
जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से ट्रायल की प्रक्रिया तेज करने और छह महीने में सुनवाई पूरी करने के लिए कहा। राजस्थान हाईकोट ने पिछले साल अक्तूबर में चिश्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला