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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक

भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Mon, 06 May 2019 01:33 PM IST
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Supreme Court restrains the action of disqualification against two MLA of AIADMK
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कथित ‘पार्टी विरोधी’ गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किये थे। यह नोटिस दल-बदल रोधी कानून के तहत दिये गये थे।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों वी. टी. कलाईसेल्वन और ई. रथिनासबपथी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाये। कार्यवाही पर रोक लगायी जाती है।’ 
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विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने 30 अप्रैल को प्रभु (कल्लाकुरिची), कलाईसेल्वन (वृद्धाचलम) और ई. रथिनासबपथी (अरंथांगी) को नोटिस जारी किया था और उनसे अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (एएमएमके) के नेता टी. टी. वी. दिनाकरण का कथित रूप से साथ देने के मामले में उनका जवाब मांगा था। तीन विधायकों में से दो ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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