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Kathua News: आपसी समझौते के बाद कोर्ट ने रद्द किया चालान, आरोपियों को मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Mon, 23 Mar 2026 01:09 AM IST
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता ने गत वर्ष अक्टूबर में अदालत में मारपीट मामले में दायर चालान को रद्द कर तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर सुनाया गया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार आरोपी नीलम सिंह, प्रीतम सिंह और रोहित सिंह निवासी बागड़ा कठुआ पर पीड़ित परिवार का रास्ता रोककर मारपीट करने और उनको आपराधिक धमकी देना का आरोप था। इस संबंध में सिटी थाना में तीनों आरोपियों के के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) के तहत पीडित परिवार के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने, 126 (2) के तहत रास्ता रोकने, 351 (2) के तहत आपराधिक धमकी देना और 3 (5) के तहत सामूहिक अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद मामले में चालान को गत वर्ष 22 अक्टूबर को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। बीते 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने थे। इसी बीच पीड़ित परिवार और आरोपियों ने अदालत में एक संयुक्त आवेदन पेश किया और कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर आपसी समझौता हो चुका है और अब वे अपने विवाद को समाप्त कर चुके हैं। अदालत ने माना कि संबंधित धाराएं समझौता योग्य है और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामले को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर आरोपी को बरी करने फैसला सुनाया।
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कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता ने गत वर्ष अक्टूबर में अदालत में मारपीट मामले में दायर चालान को रद्द कर तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर सुनाया गया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार आरोपी नीलम सिंह, प्रीतम सिंह और रोहित सिंह निवासी बागड़ा कठुआ पर पीड़ित परिवार का रास्ता रोककर मारपीट करने और उनको आपराधिक धमकी देना का आरोप था। इस संबंध में सिटी थाना में तीनों आरोपियों के के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) के तहत पीडित परिवार के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने, 126 (2) के तहत रास्ता रोकने, 351 (2) के तहत आपराधिक धमकी देना और 3 (5) के तहत सामूहिक अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने जांच के बाद मामले में चालान को गत वर्ष 22 अक्टूबर को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। बीते 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने थे। इसी बीच पीड़ित परिवार और आरोपियों ने अदालत में एक संयुक्त आवेदन पेश किया और कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर आपसी समझौता हो चुका है और अब वे अपने विवाद को समाप्त कर चुके हैं। अदालत ने माना कि संबंधित धाराएं समझौता योग्य है और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामले को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर आरोपी को बरी करने फैसला सुनाया।