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Kathua News: आरोपी की मौत के बाद अदालत ने किया चालान रद्द, जमानती कार्रवाई समाप्त
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Mon, 30 Mar 2026 01:20 AM IST
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अदालत से
- वर्ष 2021 का है मामला, आरोपी पर पशु तस्करी करने का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अदालत ने चार साल पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ चालान को रद्द कर दिया है। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता ने यह फैसला आरोपी की मौत के बाद सुनाया है।
दरअसल आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गए थे लेकिन जब पुलिस ने वारंट पर तामील की तो पाया कि आरोपी की मौत हो गई है। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ दायर चालान को रद्द कर जमानती कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चालन के अनुसार मामला वर्ष 2021 का लखनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी रोशन दीन निवासी नरायणपुर बरनोटी को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके वाहन को जब्त किया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करना) और 11 पीसीए अधिनियम (पशु के साथ क्रूरता) के तहत चालान को 24 जुलाई 2021 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी लंबे समय से कोर्ट की सुनवाई में हाजिर नहीं हो रहा था। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।
लखनपुर थाना के हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद अदालत में पेश हुए और अपने बयान में बताया कि आरोपी की मौत हो चुकी है। आरोपी के परिवार ने अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार नहीं करवाया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई को समाप्त कर चालान को निरस्त करने का आदेश दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अदालत ने चार साल पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ चालान को रद्द कर दिया है। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता ने यह फैसला आरोपी की मौत के बाद सुनाया है।
दरअसल आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गए थे लेकिन जब पुलिस ने वारंट पर तामील की तो पाया कि आरोपी की मौत हो गई है। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ दायर चालान को रद्द कर जमानती कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश दिया।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चालन के अनुसार मामला वर्ष 2021 का लखनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी रोशन दीन निवासी नरायणपुर बरनोटी को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके वाहन को जब्त किया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करना) और 11 पीसीए अधिनियम (पशु के साथ क्रूरता) के तहत चालान को 24 जुलाई 2021 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी लंबे समय से कोर्ट की सुनवाई में हाजिर नहीं हो रहा था। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।
लखनपुर थाना के हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद अदालत में पेश हुए और अपने बयान में बताया कि आरोपी की मौत हो चुकी है। आरोपी के परिवार ने अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार नहीं करवाया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई को समाप्त कर चालान को निरस्त करने का आदेश दिया गया।