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दिल्ली ब्लास्ट: पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 दिन और बढ़ी, अदालत ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Thu, 09 Apr 2026 12:07 PM IST
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सार

लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत को अदालत ने 10 दिन बढ़ाकर 20 अप्रैल तक कर दिया है।

The judicial custody of the five accused arrested in connection with the blast near the Red Fort has been exte
दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 दिन और बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित विशेष अदालत (श्रीनगर) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनजीत राय के समक्ष हुई। आरोपियों में जमीर अहमद अहंगर (गांदरबल), मौलवी इरफान अहमद वागे (शोपियां), डॉ. मुजम्मिल शकील गनी (पुलवामा), डॉ. अदील अहमद राथर (काजीगुंड) और शाहीन सईद (लखनऊ/फरीदाबाद) शामिल हैं।

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सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया। वे पहले से ही दिल्ली की एनआईए अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोप गंभीर हैं और ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में आरोपियों की हिरासत जारी रखना आवश्यक है। अदालत ने सभी आरोपियों को नाै अप्रैल से 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आरोपियों की नियमित चिकित्सकीय जांच की जाए। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित अवधि के बाद की जाएगी।

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