सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   Jammu Kashmir news

Udhampur News: गो-तस्करी के दो मामलों में 36 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Mon, 25 May 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Jammu Kashmir news
रामबन पुलिस ने गो-तस्करी के दो मामलों में ₹36 लाख की संपत्ति कुर्क की, पुलिस
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos

रामबन। जिला पुलिस रामबन ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में लगभग 36 लाख रुपये की चल संपत्तियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कुर्क कीं। दोनों मामले भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज किए गए हैं।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने कथित तौर पर गो-तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित धन के जरिए अनुपातहीन संपत्तियां बनाई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों द्वारा खरीदे गए वाहन गो-तस्करी से अर्जित रकम से खरीदे गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय से कुर्की आदेश प्राप्त किए। न्यायालय के निर्देशों तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने दो वाहनों को औपचारिक रूप से कुर्क किया। कुर्क किए गए वाहनों में वाहन संख्या जेके19ए-3199 शामिल है, जो तहसील बटोट, जिला रामबन के वार्ड नंबर 07 निवासी तोसिफ अहमद मीर पुत्र अहदुल्लाह मीर के नाम पर दर्ज है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 27 लाख रुपये बताई गई है। दूसरा वाहन जेके14जे-1971 है जो तहसील लट्टी-मरोठी, जिला उधमपुर के लट्टी धूना निवासी बशारत हुसैन पुत्र गुलाम मोहम्मद के नाम पर दर्ज है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 36 लाख रुपये है। जिला पुलिस ने गो-तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed