सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Ban on holding processions rallies and marches without permission in Leh

Leh: लेह में बिना अनुमति जुलूस, रैली और मार्च निकालने पर प्रतिबंध, एसएसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने जारी किए आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, लेह Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 18 Oct 2025 03:06 PM IST
विज्ञापन
सार

जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 17 अक्तूबर को जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो गया है।

Ban on holding processions rallies and marches without permission in Leh
लेह में तैनात जवान (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इसमें लेह क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक समारोहों और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

Trending Videos


आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह आदेश लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है। रिपोर्ट में सार्वजनिक शांति भंग होने, मानव जीवन को खतरा होने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की संभावित समस्या की आशंका व्यक्त की गई थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। आदेश के आनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। बिना अनुमति के वाहनों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। व्यक्तियों को ऐसे बयान देने से प्रतिबंधित किया गया है जो सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हैं या कानून-व्यवस्था की समस्याएं भड़का सकते हैं। तहसील लेह के अधिकार क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 17 अक्तूबर को जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था की किसी भी समस्या को बढ़ने से रोकना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed