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Jammu News: सरकारी खजाने में 6.12 लाख के हेरफेर मामले में कैशियर के खिलाफ आरोप तय
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जम्मू। सरकारी खजाने को 6,12,784 रुपये की हेरफेर मामले में कैशियर के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन सोनिया गुप्ता की अदालत ने पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू बनाम स्लोकस नर मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया।
आरोपी स्लोकस नर ओल्ड रिहाड़ी का रहने वाला है। वह मैकेनिकल डिवीजन में जूनियर असिस्टेंट/कैशियर तैनात था। अभियोजन पक्ष के अनुसार विजय कुमार अरोड़ा कार्यकारी अभियंता और राजेश शर्मा सहायक लेखा अधिकारी ने आधिकारिक रिकॉर्ड, ट्रेजरी चालान और राजस्व प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्टियों में हेरफेर करके वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि रिकॉर्ड में ऐसा मटीरियल नहीं था जिससे आरोपी का मामले में शामिल होना साबित हो। केस चलाने के लिए कोई वैध मंजूरी नहीं दी गई थी।
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रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि आरोपी के पद का गलत इस्तेमाल साबित करने के लिए सामग्री पर्याप्त है। आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाए गए। उसने खुद को बेकसूर बताया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। जेएनएफ
आरोपी स्लोकस नर ओल्ड रिहाड़ी का रहने वाला है। वह मैकेनिकल डिवीजन में जूनियर असिस्टेंट/कैशियर तैनात था। अभियोजन पक्ष के अनुसार विजय कुमार अरोड़ा कार्यकारी अभियंता और राजेश शर्मा सहायक लेखा अधिकारी ने आधिकारिक रिकॉर्ड, ट्रेजरी चालान और राजस्व प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्टियों में हेरफेर करके वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
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बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि रिकॉर्ड में ऐसा मटीरियल नहीं था जिससे आरोपी का मामले में शामिल होना साबित हो। केस चलाने के लिए कोई वैध मंजूरी नहीं दी गई थी।
रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि आरोपी के पद का गलत इस्तेमाल साबित करने के लिए सामग्री पर्याप्त है। आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाए गए। उसने खुद को बेकसूर बताया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। जेएनएफ