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Jammu News: उच्च शिक्षा विभाग में उर्दू के सहायक प्राध्यापक का एक पद आरक्षित रखने का आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने उच्च शिक्षा विभाग में उर्दू विषय के सहायक प्राध्यापक के एक पद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए करते हुए अहम निर्देश दिए हैं।
याचिका आसिफ अली वानी की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने विभागीय नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।मामले में कैट ने निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग उर्दू विषय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत सहायक प्राध्यापक का एक पद सुरक्षित रखा जाए और मामले के निपटारे तक उस पर कोई नियुक्ति न की जाए। इसके साथ ही कैट ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2025 को तय की गई है।
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याचिका आसिफ अली वानी की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने विभागीय नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।मामले में कैट ने निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग उर्दू विषय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत सहायक प्राध्यापक का एक पद सुरक्षित रखा जाए और मामले के निपटारे तक उस पर कोई नियुक्ति न की जाए। इसके साथ ही कैट ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2025 को तय की गई है।
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