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Jammu News: ट्रांसफर शिक्षकों को तीन दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश
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सीईओ राजोरी ने एटीडी 2025 के तहत शिक्षकों के ज्वाइन न करने पर अपनाया कड़ा रुख
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) मोहम्मद हाफिज ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव (एटीडी) 2025 के तहत ट्रांसफर हुए शिक्षकों को तीन दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ ने स्थिति की समीक्षा करते हुए पाया कि कई शिक्षक आधिकारिक ट्रांसफर और तैनाती आदेशों के बावजूद अपनी नई पोस्टिंग की जगहों पर रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। इस गैर अनुपालन से क्लासरूम टीचिंग में बाधा आई है। कई सरकारी स्कूलों के सुचारु कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो पहले से ही स्टाफ की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने एक सख्त सर्कुलर जारी किया है। इसमें ऐसे सभी शिक्षकों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर अपने-अपने स्कूलों में ज्वाइन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। सीईओ ने यह साफ कर दिया कि यह फैसला छात्रों के व्यापक हित में और शैक्षणिक प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सर्कुलर में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय के भीतर पालन न करने वाले किसी भी शिक्षक पर जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों को नियमों के अनुसार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) मोहम्मद हाफिज ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव (एटीडी) 2025 के तहत ट्रांसफर हुए शिक्षकों को तीन दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ ने स्थिति की समीक्षा करते हुए पाया कि कई शिक्षक आधिकारिक ट्रांसफर और तैनाती आदेशों के बावजूद अपनी नई पोस्टिंग की जगहों पर रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। इस गैर अनुपालन से क्लासरूम टीचिंग में बाधा आई है। कई सरकारी स्कूलों के सुचारु कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो पहले से ही स्टाफ की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने एक सख्त सर्कुलर जारी किया है। इसमें ऐसे सभी शिक्षकों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर अपने-अपने स्कूलों में ज्वाइन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। सीईओ ने यह साफ कर दिया कि यह फैसला छात्रों के व्यापक हित में और शैक्षणिक प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सर्कुलर में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय के भीतर पालन न करने वाले किसी भी शिक्षक पर जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों को नियमों के अनुसार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा।
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