सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   J&K High Court upholds PSA detention of Jaish OGW Mumtaz Ahmed

J&K: तोता वाली गली हमले का आरोपी, हाईकोर्ट ने जैश के ओजीडब्ल्यू मुमताज अहमद की PSA हिरासत को सही ठहराया

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 27 Mar 2026 01:06 PM IST
विज्ञापन
सार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जैश के ओजीडब्ल्यू मुमताज अहमद की निवारक पीएसए हिरासत को वैध ठहराते हुए उनकी अपील खारिज कर दी।

J&K High Court upholds PSA detention of Jaish OGW Mumtaz Ahmed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) मुमताज अहमद की निवारक हिरासत को सही ठहराया है। कोर्ट ने रिट पर पहले के आदेश के खिलाफ दायर उनकी लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

Trending Videos


चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया। लोक सुरक्षा अधिनियम-1978 की धारा 8 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, पुंछ ने 26 जुलाई, 2024 को आरोपी की निवारक हिरासत का आदेश दिया था। अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से दो आधारों पर अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। पहला आधार यह था कि हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की ओर से उसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरा यह कि हिरासत के आधार केवल पुलिस डोजियर की हूबहू नकल थे। इससे साफ होता है कि अधिकारियों ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्र शासित प्रदेश की ओर से सीनियर एएजी ने मुमताज अहमद के आतंकी समूहों को लॉजिस्टिक सहायता (साजो-सामान की मदद) पहुंचाने और पुंछ जिले में सुरक्षा बलों की आवाजाही से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का हवाला देते हुए अपील का विरोध किया।

अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि अपीलकर्ता पर आतंकी ऑपरेटिव हक नवाज के साथ भी संबंध होने का आरोप है। बता दें कि हक नवाज 2023 के तोता वाली गली हमले का आरोपी है जिसमें सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे। जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed