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Jammu News: बीमार आरोपी को एक माह की अंतरिम जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 23 Feb 2026 02:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। नाबालिग बच्चे के अपहरण से जुड़े गंभीर मामले में जेल में बंद आरोपी को स्वास्थ्य आधार पर अदालत से राहत मिली है। प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी राजिंदर सिंह को एक माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 20 मार्च को न्यायालय या संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करना होगा।
अदालत में दायर जमानत याचिका में बताया गया कि आरोपी मूत्राशय कैंसर से पीड़ित है और उसकी हालत पहले से अधिक गंभीर हो गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी पुनरावर्ती मूत्राशय कार्सिनोमा की पुष्टि हुई और सर्जरी (टीयूआरबीटी) कराने की सलाह दी गई।
आरोपी को उच्च रक्तचाप और मधुमेह है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी नाबालिग अपहरण गिरोह का मुख्य सरगना है और पहले भी जमानत शर्तों का उल्लंघन कर फरार हो चुका है। ऐसे में उसके फरार होने की आशंका है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि स्वास्थ्य नागरिक का मौलिक अधिकार है और आरोपी को पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। हालांकि पूर्व में जमानत शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए अदालत ने कड़ी शर्तें लगाई हैं।
आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी व जमानती मुचलके जमा कराने होंगे और बिना अनुमति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाने पर रोक रहेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए जमानत अवधि पूरी होने के बाद आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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सांबा। नाबालिग बच्चे के अपहरण से जुड़े गंभीर मामले में जेल में बंद आरोपी को स्वास्थ्य आधार पर अदालत से राहत मिली है। प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी राजिंदर सिंह को एक माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 20 मार्च को न्यायालय या संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करना होगा।
अदालत में दायर जमानत याचिका में बताया गया कि आरोपी मूत्राशय कैंसर से पीड़ित है और उसकी हालत पहले से अधिक गंभीर हो गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी पुनरावर्ती मूत्राशय कार्सिनोमा की पुष्टि हुई और सर्जरी (टीयूआरबीटी) कराने की सलाह दी गई।
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आरोपी को उच्च रक्तचाप और मधुमेह है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी नाबालिग अपहरण गिरोह का मुख्य सरगना है और पहले भी जमानत शर्तों का उल्लंघन कर फरार हो चुका है। ऐसे में उसके फरार होने की आशंका है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि स्वास्थ्य नागरिक का मौलिक अधिकार है और आरोपी को पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। हालांकि पूर्व में जमानत शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए अदालत ने कड़ी शर्तें लगाई हैं।
आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी व जमानती मुचलके जमा कराने होंगे और बिना अनुमति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाने पर रोक रहेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए जमानत अवधि पूरी होने के बाद आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।