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Jammu: बुजुर्ग को टक्कर मारने वाला थार चालक छह दिन की रिमांड पर, अब हर 24 घंटे में आरोपी की होगी मेडिकल जांच

अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू Published by: निकिता गुप्ता Updated Fri, 01 Aug 2025 11:22 AM IST
सार

जम्मू के गांधीनगर में बुजुर्ग को टक्कर मारने वाले थार चालक मनन आनंद को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हादसे के बाद पुलिस ने संशोधित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 19 वाहन जब्त किए और 78 चालान काटे।

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Jammu: Thar driver who hit an elderly man is on six-day remand, now the accused will undergo medical examinati
बुजुर्ग को टक्कर मारने का आरोपी थार चालक छह दिन के रिमांड पर - फोटो : वीडियोग्रेब
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विस्तार
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जम्मू के गांधीनगर में एक बुजुर्ग को टक्कर मारने के मामले में आरोपी थार कार चालक को छह दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने वीरवार को आरोपी नानक नगर निवासी मनन आनंद को तृतीय अतिरिक्त मुंसिफ जम्मू के समक्ष पेश किया और नौ दिन की रिमांड मांगी।

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मनन पर चार दिन पहले एक बुजुर्ग को टक्कर मारने का आरोप है। उसके खिलाफ गांधीनगर थाने में बीएनएस की धारा 281, 125(ए) और 109 के तहत मामला दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद मन्हास ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।
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आरोपों में से एक-धारा 109 बीएनएस गंभीर और गैर जमानती प्रकृति की है। केस डायरी और आरोपी के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र की समीक्षा के बाद अदालत ने पांच अगस्त तक पुलिस हिरासत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले आरोपी को किसी सक्षम अदालत में पेश करे और हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल जांच कराई जाए। 

थार हादसे के बाद एक्शन में पुलिस, माॅडिफायड वाहनों के काटे चालान
हाल ही में जम्मू में एक थार वाहन द्वारा बुजुर्ग को टक्कर मारने की घटना के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है। वीरवार को जम्मू साउथ ज़ोन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए 78 चालान जारी किए गए और 19 वाहन जब्त किए गए।

पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हाई ट्रैफिक और संवेदनशील इलाकों में नाके लगाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू ने संशोधित (मॉडिफाइड) वाहनों के खिलाफ विशेष ड्राइव चलाकर चालान काटे हैं।

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जानकारी के अनुसार ही वाहन होना चाहिए। बगैर अनुमति किसी भी तरह का बदलाव नियमों में उल्लंघन है। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, वाहन मॉडिफाइड न करने और अपनी व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि यह अभियान केवल चालान करने तक सीमित नहीं है बल्कि जनता में जागरूकता और ट्रैफिक नियमों के प्रति ज़िम्मेदारी पैदा करना भी लक्ष्य है।

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