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Jammu News: शहर में अवैध 500 किलो खराब मांस बरामद, 57,000 जुर्माना
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- पनामा चौक व आसपास इलाकों में मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों पर दबिश
- मांस रखने पर 50,000 तो दुकानों में बेचने वालों को 7,000 जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के पनामा चौक के आसपास इलाकों में मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों पर दबिश दी। इस दौरान मीट की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करते हुए टीम ने 500 किलोग्राम मांस जब्त कर 57,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के निर्देशों पर बुधवार को नगर निगम के नगर पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जसवंत ने यह औचक छापेमारी की। उनकी अध्यक्षता में टीम ने पनामा चौक के विभिन्न मीट, पोल्ट्री और मछली की दुकानों की जांच की। इस दौरान कई विक्रेता खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए और उन लोगों के पास से करीब 500 किलोग्राम खराब मांस भी बरामद किया। उसे बाजार जाने से रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया। मांस रखने वालों को 50,000 जुर्माना किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानक का पालन न करने, वैध लाइसेंस न होने और स्वच्छता बनाए रखने में विफलता के लिए कई मांस दुकान मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए। नगर निगम अधिनियम-2000 के अंतर्गत संबंधित अधिनियम या विनियमन के प्रावधानों के तहत, बिना मुहर लगे और खराब मांस बेचने वाले दुकानों पर अलग से 7000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डॉ. जसवंत सिंह ने कहा कि दुकानदारों को सुरक्षित और स्वच्छ मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पशुओं के अवैध वध और जेएमसी से एनओसी और खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के पनामा चौक के आसपास इलाकों में मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों पर दबिश दी। इस दौरान मीट की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करते हुए टीम ने 500 किलोग्राम मांस जब्त कर 57,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के निर्देशों पर बुधवार को नगर निगम के नगर पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जसवंत ने यह औचक छापेमारी की। उनकी अध्यक्षता में टीम ने पनामा चौक के विभिन्न मीट, पोल्ट्री और मछली की दुकानों की जांच की। इस दौरान कई विक्रेता खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए और उन लोगों के पास से करीब 500 किलोग्राम खराब मांस भी बरामद किया। उसे बाजार जाने से रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया। मांस रखने वालों को 50,000 जुर्माना किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानक का पालन न करने, वैध लाइसेंस न होने और स्वच्छता बनाए रखने में विफलता के लिए कई मांस दुकान मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए। नगर निगम अधिनियम-2000 के अंतर्गत संबंधित अधिनियम या विनियमन के प्रावधानों के तहत, बिना मुहर लगे और खराब मांस बेचने वाले दुकानों पर अलग से 7000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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डॉ. जसवंत सिंह ने कहा कि दुकानदारों को सुरक्षित और स्वच्छ मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पशुओं के अवैध वध और जेएमसी से एनओसी और खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।