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पश्चिम बंगाल: 26,000 स्कूल नौकरियों पर अवमानना याचिका की वैधता पर शिक्षा विभाग ने उठाए सवाल; पढ़ें पूरा मामला

जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 23 Apr 2025 05:49 PM IST
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सार

School Jobs: पश्चिम बंगाल में 26,000 स्कूल नौकरियों से जुड़ी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर दाखिल अवमानना याचिका की वैधता पर शिक्षा विभाग ने सवाल उठाए हैं। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों में बदलाव किया है, इसलिए याचिका वहीं दायर हो।
 

School Jobs: Education Dept Questions Validity of Contempt Plea Over 26,000 Terminated Appointments; Read Here
कलकत्ता हाई कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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School Jobs: पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाए, जिसमें राज्य में 26,000 स्कूली नौकरियों के संबंध में उसके आदेश का पालन न करने का दावा किया गया है।

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याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि शिक्षा विभाग ने 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ओएमआर शीट अपलोड नहीं की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था।
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शिक्षा विभाग के वकील ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष दावा किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के कुछ निर्देशों में संशोधन किया है, इसलिए अवमानना आवेदन केवल शीर्ष न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी इसी आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना आवेदन की स्थिरता पर सवाल उठाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्देशों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मामले की सोमवार को फिर से सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा 22 अप्रैल, 2024 को पारित निर्णय और इस वर्ष 3 अप्रैल और 17 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संशोधित" किए गए निर्णय के उल्लंघन की शिकायत करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि तीन हार्ड डिस्क में उपलब्ध ओएमआर शीट पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की वेबसाइट पर "तुरंत" अपलोड नहीं की गई हैं और इसे जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसा कि इस खंडपीठ ने आदेश दिया था।

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