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Bhojshala Case Live: भोजशाला मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर को मां वाग्देवी का मंदिर माना गया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला,इंदौर/धार Published by: Ashutosh Pratap Singh Updated Fri, 15 May 2026 02:53 PM IST
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खास बातें

धार की विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार, भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। वहीं, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धार शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। 

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धार भोजशाला विवाद पर आज बड़ा फैसला संभव - फोटो : अमर उजाला
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लाइव अपडेट

02:44 PM, 15-May-2026

भोजशाला मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

भोजशाला मामले में कोर्ट के फैसले में परिसर को मां वाग्देवी के मंदिर के रूप में माना गया है। फैसले के बाद धार जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी तरह सतर्क और हाई अलर्ट पर हैं।

02:33 PM, 15-May-2026

धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

 

धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। इस केस को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों पर अदालत में विस्तार से चर्चा की जा रही है।

02:18 PM, 15-May-2026

कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज

एएसआई संरक्षित इस परिसर में हर शुक्रवार जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। इसी के चलते दोपहर बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज के लिए यहां पहुंचने लगे हैं। कुछ ही देर में शहर काजी और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के पहुंचने के बाद नमाज शुरू होगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भोजशाला और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

01:38 PM, 15-May-2026

हिंदू पक्ष का दावा- खिलजी के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर

भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने इससे पहले अदालत में दावा किया था कि परमार वंश के राजा भोज ने वर्ष 1034 में भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती का मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष के अनुसार, वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके अवशेषों का उपयोग कर मस्जिद का निर्माण किया गया।
01:18 PM, 15-May-2026

धार में निकाला गया फ्लैग मार्च

भोजशाला पर फैसले की संभावना को देखते हुए धार में पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन कैमरे से भी शहर पर नजर रखी जा रही है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। 



 
01:06 PM, 15-May-2026

एएसआई के 2003 के आदेश को रद्द करने की मांग

 धार भोजशाला मामले में आज फैसला आ सकता है। इस मौके पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वकील विनय जोशी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 2022 से चल रही है। दोपहर 2:30 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है। एएसआई ने 2100 पन्नों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है, जिसकी रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगी। उनका कहना है कि  एएसआई का 2003 का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश संग्रहालय से वापस लाया जाना चाहिए। 

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01:00 PM, 15-May-2026

अदालत का जो भी फैसला आए। सब मिलकर उसका सम्मान करें-जगदीश देवड़ा,उपमुख्यमंत्री

                                                 
                

                                                 
                मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर कहा कि वे अदालत के फैसले का स्वागत करेंगे। धार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि  अदालत का जो भी फैसला आए। सब मिलकर उसका सम्मान करें। 
                                                 
                

                                                 
                
12:51 PM, 15-May-2026

24 दिन चली सुनवाई

भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में 24 दिन सुनवाई चली। कोर्ट ने पांच याचिकाएं सुनी और फैसला सुरक्षित रखा था, जो दोपहर बाद सुनाया जाएगा।
11:52 AM, 15-May-2026

इंदौर के राजवाड़ा में भी फोर्स की तैनाती

इंदौर के राजवाड़ा में सुरक्षा बढ़ाई गई - फोटो : अमर उजाला
इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला को लेकर फैसला आ सकता है। इसको देखते हुए इंदौर के राजवाड़ा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। 
11:18 AM, 15-May-2026

धार में सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिलेभर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने होटल और लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह आदेश 5 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
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