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Betul: दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी सहायक राजस्व निरीक्षक को सेवा से हटाया गया, कोर्ट ने सुनाई थी दो साल सजा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 07 Dec 2024 05:32 PM IST
सार
दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी सहायक राजस्व निरीक्षक को सेवा से हटा दिया गया है। दोषी को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई थी।
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सहायक राजस्व निरीक्षक, दुर्गा सिंह चंदेल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बैतूल जिले के नगर परिषद खिरकिया में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गा सिंह चंदेल को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई पांच दिसंबर को जारी आदेश के तहत की गई। आदेश में बताया गया कि चंदेल को दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई थी। इस आधार पर मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम, 1968) के तहत यह कदम उठाया गया।
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बता दें कि चंदेल का विवाह चार फरवरी 1995 को अंजू के साथ हुआ था। उनकी दो बेटियां भी हैं। शादी के आठ साल बाद चार फरवरी 2003 को घर में चाय बनाते समय अंजू की साड़ी का पल्लू गैस पर आग की चपेट में आ गया। इस घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गईं और नौ दिन तक नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि चंदेल दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने दो मई 2003 को उनके खिलाफ धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश, मुलताई के न्यायालय ने 14 अक्तूबर 2024 को सुनवाई के बाद चंदेल को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन्हें 200 और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश के आयुक्त भरत यादव ने पांच दिसंबर को जारी आदेश में बताया कि इस मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि चंदेल का आचरण नगर पालिका सेवा के लिए अनुचित है। इसलिए उन्हें नगर पालिका परिषद मुलताई की सेवा से बर्खास्त किया गया। उनकी बर्खास्तगी की सूचना नगर परिषद खिरकिया को भी भेजी गई है, जहां वह वर्तमान में पदस्थ थे।