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Bhopal News: भोपाल के पॉलीटेक्निक चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 22 Apr 2026 10:53 PM IST
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सार
भोपाल के पॉलीटेक्निक चौराहे, आकाशवाणी चौराहे और किलोल पार्क क्षेत्र में अब धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं हो सकेगा। ट्रैफिक और इमरजेंसी सेवाओं में बाधा रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर ने दो महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है।
भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा पर अब धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पॉलीटेक्निक चौराहा शहर का प्रमुख मार्ग है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। यहां अक्सर विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा धरना-प्रदर्शन किए जाने से यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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पुलिस ने यह भी कहा है कि इस मार्ग से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं का आवागमन होता है। प्रदर्शन के कारण इन सेवाओं में बाधा आने से मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा और इनके बीच के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने पर इस आदेश में छूट दी जा सकेगी। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी गई है।
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पुलिस ने यह भी कहा है कि इस मार्ग से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं का आवागमन होता है। प्रदर्शन के कारण इन सेवाओं में बाधा आने से मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा और इनके बीच के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने पर इस आदेश में छूट दी जा सकेगी। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी गई है।
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