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पेंशन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी: माता-पिता के निधन के बाद सिर्फ बड़े बच्चे को मिलेगी पारिवारिक पेंशन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 22 Jan 2026 10:03 AM IST
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सार

मध्यप्रदेश सरकार पारिवारिक पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। नए नियमों में माता-पिता के निधन के बाद पेंशन सबसे बड़ी संतान को मिलेगी।

Major changes planned in pension rules: Family pension will be given only to the eldest child after the death
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्य प्रदेश सरकार पारिवारिक पेंशन व्यवस्था में अहम बदलाव करने जा रही है। इसके लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह नियम एक अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी माता-पिता के निधन के बाद अब पारिवारिक पेंशन केवल सबसे बड़ी संतान को ही दी जाएगी। नए नियम के अनुसार घर बेटा हो, लेकिन बेटी बड़ी है तो वही परिवार पेंशन की पात्र होगी। वहीं, अविवाहित बेटी/विधवा और तलाकशुदा बेटी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम दिव्यांग पुत्र/ पुत्री/ भाई को भी पेंशन की पात्रता होगी। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो नए पारिवारिक पेंशन नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकते हैं।
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 वर्तमान नियमों में पात्रता की स्थिति में पत्नी पहले की ही तरह पात्र होगी। वहीं, पति-पत्नी दोनों की मृत्यु पर अवयस्क पुत्र वे पुत्री, 25 की आयु तक पात्र थी, अब नए संशोधन नियम में यदि पुत्री पुत्र से बड़ी है तो बड़ी पुत्री को प्राथमिकता रहेगी। पहले ही तरह पुत्र के वयस्क होने के बाद पात्र नहीं होगा। पुत्री की पात्रता में अब अविवाहित पुत्री आजीवन होगी। अभ्ज्ञी विधवा पुत्री और तलाकशुदा पुत्री पात्र नहीं थी अब दोनों आजीवन पात्र होगी। 

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