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MP Monsoon Session 2026: मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता समेत 11 विधेयक ला सकती है मोहन सरकार
Tue, 30 Jun 2026 12:07 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 30 Jun 2026 12:07 AM IST
सार
राज्य विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में मोहन यादव सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है। इनमें वित्त, शिक्षा, पंचायत, नगरीय विकास, श्रम और लोक निर्माण से जुड़े विधेयकों के साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक भी शामिल होने की संभावना है।
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मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा के 20 जुलाई से शुरू हो रहे पांच दिवसीय मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब 11 अहम विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें सबसे अधिक चर्चा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 से जुड़े संभावित विधेयक को लेकर है। मुख्यमंत्री मानसून सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश करने की बात कह चुके हैं। वहीं, यूसीसी के लिए गठित समिति ने भी यूसीसी के ड्रॉफ्ट को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा, इसके बाद ड्रॉफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा।
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वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 का ड्रॉफ्ट भी तैयार हो गया है। इसमें प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण, ऊंची इमारतों और औद्योगिक विकास को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के प्रावधान किए गए हैं। वित्त विभाग की ओर से मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 लाए जाने की तैयारी है।
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उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत कर सकता है। दोनों विधेयकों का विधि विभाग स्तर पर परीक्षण और परिमार्जन किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने की तैयारी में है। वहीं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 पर आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
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इसके अलावा श्रम विभाग मध्य प्रदेश श्रम संहिता, 2026 तथा लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रस्तावों पर विधि विभाग में परिमार्जन की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार इन विधेयकों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार की तैयारी में हैं।
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वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 का ड्रॉफ्ट भी तैयार हो गया है। इसमें प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण, ऊंची इमारतों और औद्योगिक विकास को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के प्रावधान किए गए हैं। वित्त विभाग की ओर से मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 लाए जाने की तैयारी है।
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उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत कर सकता है। दोनों विधेयकों का विधि विभाग स्तर पर परीक्षण और परिमार्जन किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने की तैयारी में है। वहीं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 पर आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
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इसके अलावा श्रम विभाग मध्य प्रदेश श्रम संहिता, 2026 तथा लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रस्तावों पर विधि विभाग में परिमार्जन की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार इन विधेयकों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार की तैयारी में हैं।
