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MP News: पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद, आवागमन पर लगाया प्रतिबंध

Mon, 06 Jul 2026 10:33 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 06 Jul 2026 10:33 PM IST
सार

पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग का अस्थायी वैकल्पिक रास्ता जलमग्न हो गया है। जनसुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

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MP News: Bairasia-Narsinghgarh road closed due to rising water level of Parvati river, SDM imposed traffic ban
बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक रास्ता पानी में डूबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लगातार हो रही बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक रास्ता पानी में डूब गया है। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने जनसुरक्षा के लिए इस मार्ग पर सभी प्रकार के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) बैरसिया ने आदेश जारी कर बताया कि पार्वती नदी पर बना पुराना पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है। इसके स्थान पर नदी के बीच से अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था, लेकिन लगातार बारिश के चलते यह मार्ग भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। ऐसे में यहां से गुजरना बेहद जोखिमभरा हो गया है।
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प्रशासन ने आदेश जारी कर दोपहिया, चारपहिया, ट्रैक्टर, भारी वाहनों के साथ-साथ पैदल आवागमन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर मार्ग का उपयोग न करे।
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साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग और पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने तथा जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और प्रतिबंधित मार्ग से गुजरने का प्रयास न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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