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MP News:  पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी और पत्नी की 9.79 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 01 Feb 2026 09:55 AM IST
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सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी की करीब 9.79 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं।  ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां उनकी वैध आय से कहीं ज्यादा हैं, इसलिए PMLA के तहत कार्रवाई की गई है।

MP News: ED attaches property worth Rs 9.79 crore of former health officer and his wife
ईडी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी अलका मित्तल की लगभग 9.79 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड, आवासीय संपत्तियां और कृषि भूमि शामिल हैं, जो भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित हैं। जांच में पाया गया कि इन संपत्तियों का मूल्य उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में असंगत रूप से अधिक है।
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ईडी ने यह जांच भोपाल लोकायुक्त द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि जांच अवधि में डॉ. अमरनाथ मित्तल की वैध आय लगभग 60 लाख रुपये थी, जबकि इस दौरान अर्जित संपत्तियों और किए गए खर्च की राशि करीब 2.98 करोड़ रुपये पाई गई। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां वैध आय से कहीं अधिक हैं, इसलिए इन्हें कुर्क किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी हैं।  

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