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MP News: एमपी हाउसिंग बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक, अब मकानों में लोकतंत्र सेनानियों को भी मिलेगा आरक्षण
Thu, 21 May 2026 09:16 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 21 May 2026 09:16 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने मकान आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लोकतंत्र सेनानियों को भी आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही नए आवासीय प्रोजेक्ट और भोपाल के नए कलेक्टोरेट भवन को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए।
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एमपी हाउसिंग बोर्ड संचालक मंडल की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक गुरुवार को पर्यावास भवन में हुई। इसमें मकान आवंटन और नई परियोजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि अब हाउसिंग बोर्ड के मकानों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लोकतंत्र सेनानियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि आरक्षित वर्ग के तहत मकान खरीदने वाले आवेदकों को अब समग्र आईडी देना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ दोबारा न ले सके।
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मीसाबंदी कहलाते हैं लोकतंत्र सेनानी
बता दें लोकतंत्र सेनानी उन लोगों को कहा जाता है, जिन्हें वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने पर मीसा कानून के तहत जेल भेजा गया था। बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों को नए आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए लैंड पूलिंग योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे बोर्ड को जमीन खरीदने में बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी और किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में भोपाल में प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा और नए कलेक्टोरेट प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने कलेक्टर कार्यालय की जगह 217 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
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मीसाबंदी कहलाते हैं लोकतंत्र सेनानी
बता दें लोकतंत्र सेनानी उन लोगों को कहा जाता है, जिन्हें वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने पर मीसा कानून के तहत जेल भेजा गया था। बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों को नए आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए लैंड पूलिंग योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे बोर्ड को जमीन खरीदने में बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी और किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में भोपाल में प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा और नए कलेक्टोरेट प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने कलेक्टर कार्यालय की जगह 217 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
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