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MP News: अब शराब दुकानों पर QR कोड जरूरी, ज्यादा दाम वसूले तो लाइसेंस हो सकता है रद्द

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 28 Apr 2026 11:03 PM IST
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सार

मध्य प्रदेश में अब शराब खरीदने से पहले ग्राहक मोबाइल से कीमत चेक कर सकेंगे। आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया है, नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।

MP News: QR code is now mandatory at liquor shops; overcharging could result in cancellation of license
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ani
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विस्तार

मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर मनमानी कीमत वसूली रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश की सभी शराब दुकानों पर ई-आबकारी पोर्टल से जनरेट किया गया क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। इसे स्कैन करते ही ग्राहकों के मोबाइल पर संबंधित जिले की शराब की अधिकृत रेट लिस्ट खुल जाएगी। आबकारी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानों पर शराब एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है, जबकि कुछ जगह न्यूनतम निर्धारित मूल्य (एमएसपी) से कम दर पर बिक्री की जा रही थी। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।
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आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने कहा कि इस व्यवस्था से उपभोक्ता खुद मौके पर ही शराब की सही कीमत की जांच कर सकेंगे। यदि कोई दुकान संचालक तय दर से अधिक या कम कीमत पर शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्त करना भी शामिल है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दुकान पर पांच क्यूआर कोड लगाए जाएं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, ताकि ग्राहक आसानी से स्कैन कर सकें। अतिरिक्त क्यूआर कोड सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि खराब होने पर उन्हें बदला जा सके। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए 28 अप्रैल से 7 मई तक प्रदेशभर में 10 दिन का विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट 11 मई तक मांगी गई है। 

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