Bhopal: राजधानी में कमर्शियल सिलिंडरों की कालाबाजारी का खुलासा, 128 सिलिंडर से लदे दो वाहन जब्त
भोपाल में खाद्य विभाग ने खजूरी सड़क पर 128 व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों से लदे दो वाहन जब्त किए। आरोप है कि बिना बिल सिलिंडर रास्ते में ढाबों और होटलों को ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे थे।
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राजधानी भोपाल में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी और अवैध बिक्री के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खजूरी सड़क इलाके में घेराबंदी कर विभाग की टीम ने बिना बिल और वैध दस्तावेजों के परिवहन किए जा रहे गो-गैस कंपनी के 128 व्यावसायिक सिलिंडरों से लदे दो वाहनों को जब्त किया है। आरोप है कि वाहन चालक सीहोर डिपो से सिलिंडर लेकर रास्ते में ही ढाबों और होटलों को मनमाने दामों पर बेच रहे थे।
पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर रोके वाहन
जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के निर्देशन और सहायक आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव के नेतृत्व में गठित दो टीमों ने 11 अगस्त को खजूरी सड़क स्थित कुशवाहा पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की। टीम ने वाहन चालकों से सिलिंडरों के बिल और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
रास्ते में ही कर रहे थे सिलिंडरों की बिक्री
पूछताछ में चालकों ने बताया कि जब्त सिलिंडर निजी गो-गैस कंपनी की मिनाल स्थित शिव शक्ति एंटरप्राइजेज और नीलबड़ स्थित राधा रानी एंटरप्राइजेज एजेंसियों के थे। सिलिंडरों को सीहोर के डोड़ी स्थित डिपो से भरकर संबंधित एजेंसियों के दफ्तर पहुंचाया जाना था। एक वाहन में 80 और दूसरे वाहन में 48 व्यावसायिक सिलिंडर लोड थे।
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छापे से पहले दो सिलिंडर ढाबों पर बेच चुके थे
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालक और कर्मचारी रास्ते में ही सिलिंडरों की अवैध बिक्री कर रहे थे। कार्रवाई से ठीक पहले वे दो सिलिंडर ढाबों पर ऊंचे दाम में बेच चुके थे। बाकी सिलिंडरों को भी रास्ते में पड़ने वाले ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट में बेचने की तैयारी थी।
दोनों वाहन और 128 सिलिंडर जब्त
वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर खाद्य विभाग ने दोनों वाहनों सहित सभी 128 सिलिंडर जब्त कर लिए। सिलिंडरों को दूसरी सरकारी गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया है, जबकि दोनों वाहनों को खजूरी सड़क और गांधीनगर थाने की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रकरणों को आगे की दंडात्मक कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
