सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Datia News ›   MP: Datia MLA Rajendra Bharti sentenced to 3 years in prison in a 27-year-old forgery case

MP: 27 साल पुराने जालसाजी मामले में दतिया विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, सदस्यता पर संकट

संवाद न्यूज एजेंसी, दतिया Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 02 Apr 2026 01:00 PM IST
विज्ञापन
सार

अदालत ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है। हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।

MP: Datia MLA Rajendra Bharti sentenced to 3 years in prison in a 27-year-old forgery case
विधायक राजेंद्र भारती को सजा। - फोटो : साेशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार

दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को साल 1998 के एक एफडी में हेराफेरी मामले को लेकर दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।
Trending Videos


यह है मामला
यह पूरा मामला उस समय का है जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे और उन पर अपने पिता के संस्थान के नाम पर कराई गई 10 लाख की एफडी के ब्याज को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकालने का आरोप सिद्ध हुआ है। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश (120B) और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जिसमें उनके साथ बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सदस्यता पर संकट
नियमतः दो साल से अधिक की सजा होने के कारण भारती की विधानसभा सदस्यता पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि वे अगले 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सजा पर स्थगन प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी विधायकी सुरक्षित रह सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed