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Dhar News: सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को बीस-बीस साल की जेल, फैसले में डीएनए रिपोर्ट बनी अहम आधार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Thu, 12 Feb 2026 08:55 PM IST
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सार

कुक्षी न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 फरवरी 2025 की घटना में पीड़िता के बयान, बच्चों की गवाही और पॉजिटिव  डीएनए रिपोर्ट आरोप सिद्ध करने में निर्णायक साबित हुए।

Two accused were sentenced to twenty years in prison
दोनों आरोपी को सुनई सजा
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विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी आरती शुक्ला पांडेय के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य, विशेष रूप से डीएनए रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही आरोप सिद्ध करने में निर्णायक साबित हुई।

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अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 2025 की रात ग्राम बडकच्छ, थाना टांडा में पीड़िता अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर सो रही थी। रात लगभग 11 बजे ग्राम गेट्टा निवासी प्रेमसिंह (24) और कैलाश (26) वहां पहुंचे और पानी मांगा। पीड़िता ने बल्ब की रोशनी में दोनों को पहचानकर पानी दिया। इसके बाद जब उसने उन्हें जाने के लिए कहा, तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया।
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Two accused were sentenced to twenty years in prison
इन दोनों को सजा सुनाई गई है। - फोटो : अमर उजाला
दोनों आरोपी महिला को जबरन घसीटते हुए घर के पीछे खेत में ले गए और जान से मारने की धमकी देकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़िता के मासूम बच्चे भी मौजूद थे। अगले दिन पीड़िता के पति के गुजरात से लौटने पर टांडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। प्रकरण में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता और उसके बच्चों की गवाही में स्पष्ट सामंजस्य पाया गया। साथ ही डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने से आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई।

सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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