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MP News: नीदरलैंड से शादी में आया विदेशी जीपीएस डिवाइस के साथ पकड़ा, सभी जांच एजेंसियां हुईं अलर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: ग्वालियर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 05:18 PM IST
सार
ग्वालियर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड के नागरिक स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको के पास प्रतिबंधित गारमिन जीपीएस डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा जांच में पकड़े जाने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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ग्वालियर एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक को पकड़ा
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विस्तार
ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे विमानतल पर एक विदेशी नागरिक जीपीएस डिवाइस के साथ पकड़ा गया। इस व्यक्ति का पता इंडिगो की फ्लाइट में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान चला। सुरक्षाकर्मियों ने प्रतिबंधित डिवाइस मिलने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं।
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एक्सरे मशीन से जांच के दौरान विदेशी नागरिक के बैग से यह डिवाइस बरामद हुई है। वह जीपीएस रखने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका। भारत में गारमिन जीपीएस डिवाइस रखना प्रतिबंधित है और इसका उपयोग केवल सरकारी अनुमति से ही किया जा सकता है।
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पुलिस के अनुसार पकड़ा गया विदेशी नागरिक स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको नीदरलैंड के ग्रेवनहेज का रहने वाला है। वह पेशे से बैंककर्मी है और ग्वालियर में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के बेटे की शादी में शामिल होने आया था। यह विवाह समारोह 7 हिल्स रिसॉर्ट में आयोजित किया गया था। रेमको को मंगलवार शाम 4.35 बजे इंडिगो की फ्लाइट से अपने गंतव्य के लिए रवाना होना था।
महाराजपुरा पुलिस ने रेमको के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की। सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि सीआईएसएफ ने सूचना दी थी। गारमिन जीपीएस डिवाइस मिला है। जिसे अवैध रूप से रखा गया था। उनके पास डिवाइस रखने की अनुमति नहीं थी। एक ग्रुप के साथ नीदरलैंड से आए थे। ग्रुप कई जगह गया। ये शादी में शामिल होने ग्वालियर आए थे। टेली कम्युनिकेशन की धारा 42 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये मैप देखने और वन वे कम्युनिकेशन लोकेशन ट्रेस हो पाती है।