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Indore News: इंदौर में मिलावटखोरों पर बड़ा छापा, 12 लाख से ज्यादा का संदिग्ध घी जब्त
Mon, 27 Jul 2026 10:12 PM IST
Arjun Richhariya
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Updated Mon, 27 Jul 2026 10:12 PM IST
सार
इंदौर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन सैंपलिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान को बंद कराया गया तथा कुल 31 नमूने लिए गए। विभाग ने लगभग 12.21 लाख रुपये मूल्य का 2,165 किलो/लीटर से अधिक संदिग्ध घी जब्त किया है।
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- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सोमवार को दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच हेतु विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया। आज की कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा 04 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 31 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। दो प्रतिष्ठानों से 2,165 किलोग्राम/लीटर से अधिक संदिग्ध घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹12.21 लाख है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमानुसार इसे जब्त किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले दुग्ध उत्पादों तथा बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित खाद्य कारोबारों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज से 1,115.4 किलो/लीटर संदिग्ध घी जब्त
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा 34-B, ऋषि पैलेस, द्वारकापुरी के पीछे, सुदामा नगर, इंदौर स्थित मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर उर्मिला श्रीवास्तव एवं संचालक जितेन्द्र श्रीवास्तव के पास खाद्य कारोबार संचालन हेतु आवश्यक वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित किया जाना पाए जाने पर जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में विभिन्न ब्रांड के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर गौ अमृत घी (100 मि.ली., 200 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर एवं 15 किलोग्राम पैक), मिस्टी गाय का घी, मिस्टी भैंस का घी तथा शाश्वत घी सहित कुल 08 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। साथ ही मौके से 1,115.4 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹7,46,659 है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
डुग्गू एंटरप्राइजेज से 14 नमूने एवं 1,050 किलो घी जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डुग्गू एंटरप्राइजेज, ड्रीम सिटी, तालावली चांदा, इंदौर का भी सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालक मुदित अग्रवाल उपस्थित पाए गए। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान पर गुजरात राज्य में निर्मित श्री मूल, गोसंत, गूमर एवं श्री सिद्ध ब्रांड के विभिन्न प्रकार के घी का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। बाहरी राज्य से इंदौर में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ब्रांडों से कुल 14 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। निरीक्षण के दौरान उपलब्ध स्टॉक की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर लगभग 1,050 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.75 लाख है, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया।
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मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज से 1,115.4 किलो/लीटर संदिग्ध घी जब्त
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा 34-B, ऋषि पैलेस, द्वारकापुरी के पीछे, सुदामा नगर, इंदौर स्थित मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर उर्मिला श्रीवास्तव एवं संचालक जितेन्द्र श्रीवास्तव के पास खाद्य कारोबार संचालन हेतु आवश्यक वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित किया जाना पाए जाने पर जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में विभिन्न ब्रांड के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर गौ अमृत घी (100 मि.ली., 200 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर एवं 15 किलोग्राम पैक), मिस्टी गाय का घी, मिस्टी भैंस का घी तथा शाश्वत घी सहित कुल 08 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। साथ ही मौके से 1,115.4 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹7,46,659 है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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डुग्गू एंटरप्राइजेज से 14 नमूने एवं 1,050 किलो घी जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डुग्गू एंटरप्राइजेज, ड्रीम सिटी, तालावली चांदा, इंदौर का भी सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालक मुदित अग्रवाल उपस्थित पाए गए। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान पर गुजरात राज्य में निर्मित श्री मूल, गोसंत, गूमर एवं श्री सिद्ध ब्रांड के विभिन्न प्रकार के घी का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। बाहरी राज्य से इंदौर में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ब्रांडों से कुल 14 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। निरीक्षण के दौरान उपलब्ध स्टॉक की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर लगभग 1,050 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.75 लाख है, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया।
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