{"_id":"6a41508f4daeaf41590fd81d","slug":"indore-news-four-booked-for-animal-cruelty-after-videos-of-horse-being-beaten-go-viral-2026-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indore News: घोड़ी को पीटने और जबरन नचाने वाले 4 लोगों पर एफआईआर, पशु क्रूरता का केस हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Indore News: घोड़ी को पीटने और जबरन नचाने वाले 4 लोगों पर एफआईआर, पशु क्रूरता का केस हुआ
Sun, 28 Jun 2026 10:19 PM IST
Arjun Richhariya
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Updated Sun, 28 Jun 2026 10:19 PM IST
सार
पुलिस ने दो अलग-अलग वायरल वीडियो के आधार पर चार आरोपियों शब्बीर, शूटर, वसीम खान और रियाज के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दो केस दर्ज किए हैं।
विज्ञापन
घोड़ी के साथ क्रूरता का दृश्य। एडिशनल डीसीपी प्रियंका डूडवे।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इंदौर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र से पशु क्रूरता का एक गंभीर मामला सामने आया है। नृसिंह बाजार चौराहे के पास एक घोड़ी को बेरहमी से डंडे से पीटने और उसे सड़क पर जबरन नचाने के दो अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शनिवार रात बड़ी कार्रवाई की है। पशु कल्याण संस्था की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल चार आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और लापरवाही से दूसरों का जीवन खतरे में डालने की विभिन्न धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए हैं।
वायरल वीडियो के साक्ष्य पर दो अलग मुकदमे कायम
एडिशनल डीसीपी प्रियंका डूडवे के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई पीपुल फॉर एनिमल्स यानी पशु कल्याण संस्था की स्थानीय अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर की गई है। पहले वायरल वीडियो के आधार पर, जिसमें घोड़ी को डंडे से बेरहमी से पीटा जा रहा था, पुलिस ने शब्बीर और शूटर नामक दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों आरोपी इकबाल कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। इन दोनों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 125 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसके अतिरिक्त, दूसरे वायरल वीडियो के मामले में भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस वीडियो में घोड़ी को सार्वजनिक सड़क पर यातायात के बीच जबरन नचाया जा रहा था। इस कृत्य के लिए मदीना नगर निवासी वसीम खान और बड़वाली चौकी क्षेत्र के रहने वाले रियाज को आरोपी बनाया गया है। इन दोनों के खिलाफ भी पुलिस ने उन्हीं समान कानूनी धाराओं के तहत दूसरा स्वतंत्र मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विज्ञापन
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा आक्रोश
यह पूरी घटना 25 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे की बताई जा रही है, जब नृसिंह बाजार क्षेत्र में इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। घटना के दो अलग-अलग वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद स्थानीय पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया था। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बेजुबान जानवर के साथ की गई इस बर्बरता का कड़ा विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंढरीनाथ थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मूक पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या अमानवीय व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त शिकायत और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दल वीडियो में दिख रहे अन्य पहलुओं की भी बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। जांच के दौरान जो भी नए तथ्य या साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आगे की कठोर वैधानिक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विज्ञापन
वायरल वीडियो के साक्ष्य पर दो अलग मुकदमे कायम
एडिशनल डीसीपी प्रियंका डूडवे के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई पीपुल फॉर एनिमल्स यानी पशु कल्याण संस्था की स्थानीय अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर की गई है। पहले वायरल वीडियो के आधार पर, जिसमें घोड़ी को डंडे से बेरहमी से पीटा जा रहा था, पुलिस ने शब्बीर और शूटर नामक दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों आरोपी इकबाल कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। इन दोनों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 125 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विज्ञापन
इसके अतिरिक्त, दूसरे वायरल वीडियो के मामले में भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस वीडियो में घोड़ी को सार्वजनिक सड़क पर यातायात के बीच जबरन नचाया जा रहा था। इस कृत्य के लिए मदीना नगर निवासी वसीम खान और बड़वाली चौकी क्षेत्र के रहने वाले रियाज को आरोपी बनाया गया है। इन दोनों के खिलाफ भी पुलिस ने उन्हीं समान कानूनी धाराओं के तहत दूसरा स्वतंत्र मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विज्ञापन
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा आक्रोश
यह पूरी घटना 25 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे की बताई जा रही है, जब नृसिंह बाजार क्षेत्र में इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। घटना के दो अलग-अलग वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद स्थानीय पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया था। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बेजुबान जानवर के साथ की गई इस बर्बरता का कड़ा विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंढरीनाथ थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मूक पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या अमानवीय व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त शिकायत और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दल वीडियो में दिख रहे अन्य पहलुओं की भी बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। जांच के दौरान जो भी नए तथ्य या साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आगे की कठोर वैधानिक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
