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Indore News: आम हो या खास, नियम सबके लिए एक, पुलिसवालों ने हेलमेट नहीं पहना तो रद्द होगा लाइसेंस
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Tue, 14 Oct 2025 08:37 AM IST
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सार
Indore News: इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पुलिस विभाग की छवि सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

फुल फेस हेलमेट
- फोटो : एआई
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विस्तार
सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर न केवल चालानी कार्रवाई होगी, बल्कि तीन बार नियम तोड़ने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश इंदौर सहित पूरे प्रदेश में इस सप्ताह से लागू हो गया है।
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नियमों की अनदेखी से बढ़ रही दुर्घटनाएं
लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़ों को देखते हुए समय-समय पर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर सख्ती की जाती रही है। प्रशासन द्वारा पूर्व में "बिना हेलमेट, नो पेट्रोल" जैसा अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद स्थिति जस की तस हो गई। अक्सर देखा गया है कि वाहन चालक केवल सख्ती के दौरान ही हेलमेट का प्रयोग करते हैं और ढिलाई मिलते ही नियमों को ताक पर रख देते हैं।
पुलिसकर्मियों पर भी अब कसेगा शिकंजा
चिंता का विषय यह भी था कि जिन पुलिसकर्मियों पर यातायात नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं भी कई बार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते नजर आते थे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई फोटो और वीडियो वायरल हुए, जिससे विभाग की छवि पर भी असर पड़ रहा था। पुलिस मुख्यालय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि विगत वर्षों में कई पुलिसकर्मी भी सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं और कुछ की जान भी चली गई।
मुख्यालय का सख्त आदेश
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन सहित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चेकिंग के दौरान यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट पाया जाता है, तो उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस निरस्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई
आदेश के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तीन बार बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
हर महीने होगी समीक्षा
इस नियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नरों सहित सभी जिलों के एसपी और आईजी से मासिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। यह आदेश विशेष सुरक्षा बल, पीटीएस और रेलवे पुलिस सहित सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होगा। अब देखना यह है कि इस सख्ती के बाद नियमों के पालन की स्थिति में कितना सुधार आता है।

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पुलिसकर्मियों पर भी अब कसेगा शिकंजा
चिंता का विषय यह भी था कि जिन पुलिसकर्मियों पर यातायात नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं भी कई बार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते नजर आते थे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई फोटो और वीडियो वायरल हुए, जिससे विभाग की छवि पर भी असर पड़ रहा था। पुलिस मुख्यालय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि विगत वर्षों में कई पुलिसकर्मी भी सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं और कुछ की जान भी चली गई।
मुख्यालय का सख्त आदेश
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन सहित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चेकिंग के दौरान यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट पाया जाता है, तो उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस निरस्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई
आदेश के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तीन बार बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
हर महीने होगी समीक्षा
इस नियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नरों सहित सभी जिलों के एसपी और आईजी से मासिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। यह आदेश विशेष सुरक्षा बल, पीटीएस और रेलवे पुलिस सहित सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होगा। अब देखना यह है कि इस सख्ती के बाद नियमों के पालन की स्थिति में कितना सुधार आता है।