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Indore Truck Accident: नो एंट्री में कैसे घुसा ट्रक? इंदौर हादसे को लेकर हाईकोर्ट सख्त; अब कमिश्नर देंगे सफाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 16 Sep 2025 08:28 PM IST
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सार
Indore Truck Accident: कोर्ट ने इंदौर के पुलिस आयुक्त को 23 सितंबर को वर्चुअल पेश होकर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि शहर में नो-एंट्री के बावजूद ट्रक कैसे घुसा। हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत और 12 से अधिक घायल हुए हैं।

इंदौर एयरपोर्ट रोड हादसे पर हाईकोर्ट सख्त।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंदौर एयरपोर्ट रोड में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए इंदौर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे 23 सितंबर को वर्चुअल हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि शहर में नो एंट्री होते हुए ट्रक कैसे घुसा।
ये भी पढ़ें- Indore Truck Accident: 'लहराते हुए आया ट्रक... चंद सेकेंड बाद बिखरे थे शव', चश्मदीद ने बताई हादसे की आंखोंदेखी
उल्लेखनीय है कि गत सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर कोहराम मचा दिया था। उसने लगभग एक किलोमीटर तक कई वाहनों को टक्कर मारी। वहीं कुचले जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत तक हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उक्त भीषण सड़क हादसों को लेकर प्रकाशित समाचारों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था दी है। राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली खड़े हुए। उन्होंने अवगत कराया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की है। उसके बाद न्यायालय ने उक्त सवाल करते हुए पुलिस आयुक्त को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ में सरकार से पूछा है कि भविष्य में ऐसे हादसे घटित न हों इसके लिए क्या योजना तैयार की जा रही है? इस संबंध में सरकार को अगली सुनवाई के दौरान जवाब पेश करना होगा।

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उल्लेखनीय है कि गत सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर कोहराम मचा दिया था। उसने लगभग एक किलोमीटर तक कई वाहनों को टक्कर मारी। वहीं कुचले जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत तक हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उक्त भीषण सड़क हादसों को लेकर प्रकाशित समाचारों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था दी है। राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली खड़े हुए। उन्होंने अवगत कराया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की है। उसके बाद न्यायालय ने उक्त सवाल करते हुए पुलिस आयुक्त को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ में सरकार से पूछा है कि भविष्य में ऐसे हादसे घटित न हों इसके लिए क्या योजना तैयार की जा रही है? इस संबंध में सरकार को अगली सुनवाई के दौरान जवाब पेश करना होगा।