Jabalpur News: एफआईआर के बाद समझौते पर हाईकोर्ट सख्त, उद्योगपति महेश केमतानी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाते हुए जबलपुर के उद्योगपति महेश केमतानी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां पढ़ें पूरी खबर
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए शहर के उद्योगपति महेश केमतानी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने यह राशि मप्र हाईकोर्ट बार में जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले एफआईआर दर्ज कराना और उसके बाद समझौता कर लेना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना आवश्यक है।
दरअसल, यह मामला जबलपुर के महानद्दा स्थित शुभ मोटर्स से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महेश केमतानी ने संदीप कुमार मिश्रा, नेहा विश्वकर्मा और नसीम खान उर्फ मुस्कान पर करीब 97 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान संदीप मिश्रा के परिवार से करीब 12 लाख रुपये की रिकवरी भी की गई थी।
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'एफआईआर के बाद समझौता करना कानून का दुरुपयोग'
इसके बाद गिरफ्तार आरोपी संदीप मिश्रा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से बताया गया कि शिकायतकर्ता से उनका समझौता हो चुका है। वहीं, शासन की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि एफआईआर के बाद समझौता करना कानून का दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी संदीप मिश्रा को जमानत प्रदान करते हुए शिकायतकर्ता महेश केमतानी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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