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Jabalpur News: कुल्हाड़ी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी भतीजे को उम्रकैद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 16 May 2026 08:29 AM IST
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सार

जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुन्दरादेही में पारिवारिक विवाद खूनी वारदात में बदल गया। पैसों को लेकर हुए झगड़े के बाद मां को रोता देख गुस्से में आए युवक संतोष सिंह लोधी ने अपनी चाची हल्ली बाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मा

Life imprisonment for nephew who killed his aunt
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुन्दरादेही में पारिवारिक विवाद के बाद हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने आरोपी संतोष सिंह लोधी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पैसों के विवाद से शुरू हुआ झगड़ा

विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने अदालत को बताया कि ग्राम सुन्दरादेही निवासी बाराती लोधी ने अपनी मां से 15 हजार रुपये उधार लिए थे। इसी बात को लेकर उसकी भाभी गौरा बाई से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बाराती सिंह ने अपनी भाभी गौरा बाई को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद बाराती सिंह वहां से अपनी ससुराल चला गया।

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मां को रोता देख गुस्से में आया बेटा

दोपहर करीब ढाई बजे गौरा बाई का 27 वर्षीय बेटा संतोष सिंह लोधी खेत से घर पहुंचा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को रोते हुए देखा, जिससे वह गुस्से में आ गया। इसके बाद संतोष अपने चाचा बाराती सिंह को तलाशने लगा। इसी दौरान उसका सामना अपनी चाची हल्ली बाई से हो गया।

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कुल्हाड़ी से कई वार, मौके पर हुई मौत

चाची हल्ली बाई से विवाद के दौरान संतोष सिंह ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पर कई वार कर दिए। गंभीर हमले में हल्ली बाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेलखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।

गवाह और सबूतों के आधार पर सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संतोष सिंह लोधी को दोषी पाया गया। इसके बाद पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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