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जबलपुर: स्कूल के साथ शराब दुकान का संचालन, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया निर्णय लेने का निर्देश

Thu, 29 Oct 2026 08:19 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 29 Oct 2026 08:19 PM IST
सार

जबलपुर के संजीवनी नगर में एक ही भवन में स्कूल और शराब दुकान के संचालन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा और कलेक्टर को आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए।

 

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School and liquor shop operating in the same building
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि एक ही भवन में स्कूल और शराब दुकान का संचालन हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सवाल उठाया है कि क्या यह नियमों के अनुरूप है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही जिला कलेक्टर को 23 मार्च 2026 को दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।

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संजीवनी नगर, जबलपुर निवासी अजय पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संजीवनी नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक ही भवन के एक हिस्से में शराब दुकान संचालित हो रही है, जबकि दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल चल रहा है। याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई।

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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 23 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई से पहले आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। युगलपीठ ने यह भी निर्देशित किया कि कलेक्टर द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को दी जाए और आदेश की एक प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। याचिका में उठाए गए मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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