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Triple Talaq: तीन बार तलाक कहकर निकाल दिया घर से, दहेज लोभी ससुराल की शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़ित महिला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jul 2025 08:56 AM IST
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सार
अधारताल में विवाहिता को दहेज की मांग पर ससुराल पक्ष ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पति ने मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास व ननद पर दहेज एक्ट व मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
अधारताल में विवाहिता को दहेज की मांग पर ससुराल पक्ष ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पति ने मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास व ननद पर दहेज एक्ट व मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
तीन तलाक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दहेज की मांग करते हुए ससुराल पक्ष महिला को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पति ने महिला के साथ मारपीट करते हुए तीन बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने आरोपी पति तथा दहेज लोभी ससुराल पक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे के अनुसार निशा अंजुम (24) का विवाह दो साल पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज से अधारताल अम्बेडकर कॉलोनी निवासी नवाजिस रहमान के साथ हुआ था। शादी के दौरान उसके मायके पक्ष ने यथा संभव दहेज दिया था। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक चल रहा है। इसके बाद पति नवाजिस, सास शबाना बी, ननद नूरी दहेज की मांग करने हुए उसे शरीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। ससुराल पक्ष की प्रताडना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके पति नवाजिस रहमान ने गत 13 जुलाई को उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद पति ने 14 जुलाई को पुनः मारपीट करते हुए तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। ससुराल से बाहर निकाले जाने पर वह मायके चली गई थी।
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पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति, सास व ननद के खिलाफ दहेज एक्ट व मुस्लिम विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

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