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Khargone: छापामार कार्रवाई में महेश्वर में होटल रेस्टारेंट से 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, केस दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
Published by: खंडवा ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 09:36 AM IST
सार
जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने बताया कि महेश्वर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता पाया गया। सभी को जब्त कर लिया गया है।
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महेश्वर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 18 घरेलू गैस सिलेंडर किये जप्त
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विस्तार
खरगोन जिले में घरेलू एलपीजी गैस के लगातार व्यावसायिक उपयोग की जानकारी मिलने के बाद, बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने जांच शुरू की। घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद दिनभर चली इस कार्रवाई में जिले के कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान केवल महेश्वर नगर में ही 09 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनके खिलाफ अब प्रकरण तैयार कर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने बताया कि बुधवार को महेश्वर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जिनमें मेसर्स बालाजी भोजनालय से 03, राधिका एवरफ्रेश से 01, मंगलम स्वीट्स से 03, गुरु कृपा भोजनालय से 03, अस्पताल के पास स्थित हरि होटल से 01, इंदौरी कैफे से 01, जय स्तंभ के पास स्थित हरि रेस्टोरेंट से 02, पुल के पास स्थित हरि होटल से 03 और जायसवाल ढाबा से 01 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों से जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 39,600 रुपये है। इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान द्वारा महेश्वर नगर क्षेत्र में की गई थी, और इसी प्रकार की कार्रवाई पूरे जिले में लगातार जारी रहेगी।
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इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने बताया कि बुधवार को महेश्वर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जिनमें मेसर्स बालाजी भोजनालय से 03, राधिका एवरफ्रेश से 01, मंगलम स्वीट्स से 03, गुरु कृपा भोजनालय से 03, अस्पताल के पास स्थित हरि होटल से 01, इंदौरी कैफे से 01, जय स्तंभ के पास स्थित हरि रेस्टोरेंट से 02, पुल के पास स्थित हरि होटल से 03 और जायसवाल ढाबा से 01 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों से जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 39,600 रुपये है। इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान द्वारा महेश्वर नगर क्षेत्र में की गई थी, और इसी प्रकार की कार्रवाई पूरे जिले में लगातार जारी रहेगी।



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