सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Husband Sentenced to Life for Beating Wife to Death in Mandla

Mandla News: पत्नी की हत्या के चार साल पुराने केस में आरोपी को आजीवन कारावास, जानें कोर्ट ने क्या फटकार लगाई?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला Published by: मंडला ब्यूरो Updated Wed, 10 Dec 2025 12:52 PM IST
सार

मंडला जिले के निवास क्षेत्र में चार साल पुराने हत्या केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी की हत्या के दोषी बलसिंह मरावी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Husband Sentenced to Life for Beating Wife to Death in Mandla
फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

मंडला जिले के निवास क्षेत्र में चार साल पुराने हत्या के मामले पर अपर सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। ग्राम केरीवाह निवासी बलसिंह मरावी को अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने का दोषी मानते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू विवाद के नाम पर किसी की जान लेना किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है।
Trending Videos


घटना के दिन पति-पत्नी जंगल से महुआ बीनकर लौटे थे
अभियोजन के अनुसार, यह घटना 7 अप्रैल 2020 को हुई थी। निवास थाना पुलिस को उसी दिन सूचना मिली थी कि ग्राम ददराटोला केरीवाह में बलसिंह ने अपनी पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी है। अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि घटना के दिन दोनों पति-पत्नी जंगल से महुआ बीनकर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद खाना बनाने और परोसने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक विवाद में बदल गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


डंडे से कई बार वार किया था
विवाद बढ़ने पर बलसिंह ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घर में मौजूद देवरानी और पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया, लेकिन कुछ देर बाद जब सब अपने काम में लग गए, तो आरोपी ने मौका पाकर फिर हमला किया। उसने डंडे से कई बार वार किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या में उपयोग किया गया डंडा बरामद किया
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बताए अनुसार, हत्या में उपयोग किया गया डंडा बरामद किया। इसके अलावा, खून से सने कपड़े और घटनास्थल से मिली अन्य वस्तुओं को जब्त कर एफएसएल जबलपुर भेजा गया। फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान अभियोजन के पक्ष में अहम साबित हुए।

ये भी पढ़ें- MP: सागर-झांसी NH 44 पर बड़ा सड़क हादसा, BDS के चार जवानों की मौत; कंटेनर से पुलिस वाहन की हुई थी टक्कर

पूरी विवेचना पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्ज्वला उईके ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहियों और परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए निर्णय दिया कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी पत्नी पर घातक हमला किया, जो हत्या की श्रेणी में आता है। फैसले में बलसिंह मरावी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत का यह निर्णय घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed