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MP News: निर्माण कार्य कराने वाले सभी संस्थानों के लिए श्रमिक पंजीयन अनिवार्य, नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Sabahat Husain Updated Sun, 14 Jun 2026 05:38 PM IST
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सार

सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल मंडल ने बताया कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों एवं निर्माण संस्थानों का पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल पर स्वयं अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा सकता है।

MP News: Worker registration mandatory for all entities undertaking construction work.
कार्यालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

भोपाल जिले में संचालित सभी निर्माण संस्थानों और निर्माण कार्य कराने वाले प्रतिष्ठानों के लिए श्रमिकों का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत पंजीयन नहीं कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 



सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल मंडल ने बताया कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों एवं निर्माण संस्थानों का पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल पर स्वयं अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पंजीयन के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी भी श्रम विभाग को देना आवश्यक है।
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इससे संबंधित निर्माण कार्य का श्रम सेवा एप पर जियो-टैगिंग के माध्यम से पंजीयन किया जा सकेगा और कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी। श्रम विभाग ने सभी निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों एवं संस्थानों से समय पर पंजीयन कराने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।

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