Neemuch: कलयुगी बेटे ने मां को उतारा था मौत के घाट, स्टील के कड़े से किया था वार, अदालत ने दी उम्र कैद की सजा
Neemuch: नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में मां की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी कैलाश सेन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने वर्ष 2021 में शराब के नशे में अपनी मां पर स्टील के कड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
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रिश्तों का कत्ल और ममता का अपमान करने वाले एक कलयुगी बेटे को कानून ने उसकी असली जगह पहुँचा दिया है। जिस मां ने पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी के सिर और कनपटी पर स्टील के कड़े से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी कैलाश सेन को मनासा की द्वितीय अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आशुतोष यादव ने इस जघन्य हत्याकांड पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शराब के नशे में मारपीट करता था आरोपी
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार आरोपी कैलाश रामचंद्र सेन (31) लंबे समय से शराब के नशे में परिवार के साथ मारपीट करता था। उसके आतंक से पूरा परिवार दहशत में जी रहा था। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
परिवार के लिए आतंक बन चुका था आरोपी
बताया गया कि आरोपी कैलाश का व्यवहार बेहद हिंसक था। शराब पीकर आए दिन घर में विवाद और मारपीट करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी चार साल पहले ही मायके चली गई थी और वापस नहीं लौटी।
भाई और पिता ने छोड़ दिया था घर
आरोपी के डर से उसका भाई शांतिलाल, छोटा भाई दीपक और पिता रामचंद्र भी अपना घर छोड़कर केलुखेड़ा गांव में रहने लगे थे। गांव चपलाना में केवल उसकी मां सोहनबाई ही उसके साथ रह रही थीं।
मामूली विवाद में मां की ले ली जान
घटना 23 फरवरी 2021 की रात करीब 11 बजे की है। किसी मामूली बात को लेकर आरोपी का अपनी मां से विवाद हो गया। गुस्से में आकर उसने हाथ में पहने स्टील के कड़े से मां के सिर और कनपटी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सोहनबाई को इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत ने अदालत में मजबूत पैरवी की। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया स्टील का कड़ा भी बरामद कर लिया था। चश्मदीद गवाहों, तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला पेश किया।
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अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कैलाश सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक के.एल. दांगी ने की थी, जिनकी जांच को अदालत में महत्वपूर्ण माना गया।
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