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Satna News: डोमिनोज को दीपावली पर वेज की जगह नॉनवेज पिज्जा भेजना पड़ा भारी, अब लगा आठ लाख का फटका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Sun, 01 Mar 2026 10:34 PM IST
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सार

डोमिनोज पिज्जा के रीवा रोड आउटलेट पर दीपावली 2024 में शाकाहारी ऑर्डर की जगह मांसाहारी डिश भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 8 लाख रुपये मुआवजा व 9% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। कंपनी की दलीलें खारिज करते हुए इसे सेवा में गंभीर लापरवाही माना गया। 

On Satna Diwali, sending non-veg instead of veg was a huge loss of Rs 8 lakh
उपभोक्ता फोरम का फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

दीपावली के दिन शाकाहारी ऑर्डर की जगह मांसाहारी डिश भेजने का मामला डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने रीवा रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा (जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड) पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के भीतर ग्राहक को अदा की जाए। इसके अलावा कंपनी को परिवादी दंपति को 10 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष एससी उपाध्याय और सदस्य उमेश गिरि तथा विद्या पांडेय की पीठ ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।

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दीपावली के दिन हुआ था मामला
यह मामला 31 अक्टूबर 2024 दीपावली का है। सतना निवासी सूरज तिवारी और उनकी पत्नी नैंसी तिवारी ने डोमिनोज से कोरियन पनीर टिक्का, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था। दंपति का कहना है कि उनका परिवार पूरी तरह शाकाहारी है और कभी मांसाहार का सेवन नहीं करता। दीपावली के दिन परिवार धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त था और सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान सूरज तिवारी को गार्लिक ब्रेड में कुछ अलग होने का संदेह हुआ। जांच करने पर उन्हें पता चला कि ब्रेड के अंदर मांस के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए।
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रेस्टोरेंट से शिकायत पर नहीं मिला संतोषजनक जवाब
परिवार ने तुरंत खाद्य पदार्थ की तस्वीरें लेकर रेस्टोरेंट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद दंपति ने पहले लीगल नोटिस भेजा और फिर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।

कंपनी की दलील आयोग ने खारिज की
कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत तस्वीरें स्पष्ट नहीं हैं और उनके यहां शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थों की अलग-अलग पैकिंग की व्यवस्था है। कंपनी ने शिकायत को असत्य और भ्रामक बताते हुए निरस्त करने की मांग की। हालांकि आयोग ने कंपनी की दलीलों को अस्वीकार करते हुए इसे सेवा में गंभीर लापरवाही माना और 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
 

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