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Shahdol News: पूर्व पार्षद के नाबालिग बेटे के हत्यारे को उम्रकैद, सात साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Tue, 24 Mar 2026 06:48 PM IST
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सार

शहडोल में 2019 में नाबालिग अक्षत सोनी की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी धनराज उर्फ अप्पू को आजीवन कारावास सुनाया। लूट के बाद चाकू से हत्या कर शव नदी में फेंका गया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। 

Accused sentenced to life imprisonment for murder of former councillor's minor son
शहडोल कोर्ट
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विस्तार

सराफा व्यापारी और शहडोल के पूर्व पार्षद के नाबालिग बेटे की हत्या के सात साल पुराने सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायालय (अजा-जजा) शहडोल ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी धनराज समुद्रे उर्फ अप्पू को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अलग-अलग उम्रकैद की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
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कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 364 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 397 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादंवि एवं 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन एस.एल. कोष्टा ने पैरवी की।
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2019 में हुई थी हत्या
मामला 30 दिसंबर 2019 का है, जब फरियादी अजय सोनी ने थाना कोतवाली में सूचना दी कि उनका 15 वर्षीय पुत्र अक्षत सोनी दोपहर में घर से मोबाइल लेकर निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। सूचना पर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान और संदेह के आधार पर आरोपी धनराज उर्फ अप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अक्षत को मोटरसाइकिल से मुड़ना नदी कल्याणपुर ले गया, जहां सोने की चेन, मोबाइल और अन्य सामान लूटने के बाद धारदार चाकू से उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था।

आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया था। पोस्टमॉर्टम में गले पर धारदार हथियार से गहरी चोट पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जब्त हथियार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 21 साक्षियों और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने मामले को जघन्य एवं गंभीर मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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