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सिंगरौली: बैढ़न में पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कुछ ही घंटों में दबोचा
Sun, 25 Oct 2026 11:23 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 25 Oct 2026 11:23 PM IST
सार
सिंगरौली के बैढ़न थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में बच्ची का नाना लगता है। शिकायत के अनुसार, वह बच्ची को मोटरसाइकिल से घुमाने के बहाने गौशाला ले गया था। पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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मासूम से दुष्कर्म
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का नाना लगता है। पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित की गई और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 को पीड़िता की मां ने बैढ़न थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची और पड़ोस के एक अन्य बच्चे को मोटरसाइकिल से घुमाने के बहाने गांव की गौशाला की ओर ले गया।
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आरोप है कि वहां आरोपी ने दूसरे बच्चे को बाहर खड़ा कर मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची को किसी को कुछ भी बताने पर डराया-धमकाया गया। बच्ची की शारीरिक स्थिति बिगड़ने और दर्द होने पर जब माता-पिता ने पूछताछ की, तब उसने घटना की जानकारी दी।
मामला दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शियाज केएम ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा तथा नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर हेमंत कुमार की निगरानी में बैढ़न थाना प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु द्विवेदी और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)(f), 65(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के तहत कार्रवाई की गई है।
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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 को पीड़िता की मां ने बैढ़न थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची और पड़ोस के एक अन्य बच्चे को मोटरसाइकिल से घुमाने के बहाने गांव की गौशाला की ओर ले गया।
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आरोप है कि वहां आरोपी ने दूसरे बच्चे को बाहर खड़ा कर मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची को किसी को कुछ भी बताने पर डराया-धमकाया गया। बच्ची की शारीरिक स्थिति बिगड़ने और दर्द होने पर जब माता-पिता ने पूछताछ की, तब उसने घटना की जानकारी दी।
मामला दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शियाज केएम ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा तथा नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर हेमंत कुमार की निगरानी में बैढ़न थाना प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु द्विवेदी और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)(f), 65(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के तहत कार्रवाई की गई है।
